TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

अवैध इंटरनेट कालिंग के आरोपी को कोर्ट ने दिया तीन दिन की पुलिस कस्टडी में

अदालत ने यह आदेश एसटीएफ के निरीक्षक अजय कुमार सिंह की अर्जी पर दिया है। कहा है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उनके आदेश के मुताबिक अभियुक्त की कस्टडी रिमांड की यह अवधि पांच अप्रैल की रात्रि आठ बजे से शुरु होगी।

Shivakant Shukla
Published on: 5 April 2019 9:34 PM IST
अवैध इंटरनेट कालिंग के आरोपी को कोर्ट ने दिया तीन दिन की पुलिस कस्टडी में
X

लखनऊ: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्टेे्रट हिमांशु दयाल श्रीवास्तव की अदालत ने अवैध इंटरनेट कालिंग के जरिए देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के मामले में जेल में बंद अभियुक्त अनिल कुमार यादव का पूंछताक्ष के लिए तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है।

ये भी पढ़ें— यादव को OBC से हटाने की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब

अदालत ने यह आदेश एसटीएफ के निरीक्षक अजय कुमार सिंह की अर्जी पर दिया है। कहा है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उनके आदेश के मुताबिक अभियुक्त की कस्टडी रिमांड की यह अवधि पांच अप्रैल की रात्रि आठ बजे से शुरु होगी।

गत चार अपै्रल को राजधानी के गोमतीनगर इलाके से मुल्जिम को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया था। साथ ही एक्सचेंज में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण भी बरामद किए थे। पूछताछ में मुल्जिम ने बताया था कि अवैध टेलीफोन एक्सचेंज विदेशी काॅल्स को देशी काॅल्स में प्रकट करता है। जिससे भारत सरकार को आर्थिक नुकसान भी होता है।

ये भी पढ़ें— शाहजहांपुर: युवक ने नदी में लगाई छलांग, डायल 100 का जवान बना ‘भगवान’

विवेचक की दलील थी कि अभियुक्त से लैपटाप, एटीएम कार्ड व अन्य कागजात बरामद कराने हैं। लिहाजा इसका तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए।



\
Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story