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फिलहाल शपथ नहीं ले पाएंगे BSP सांसद अतुल राय, कोर्ट ने खारिज की याचिका

ऐसा लग रहा है कि घोसी से सांसद अतुल राय के लिए दिल्ली अभी दूर है। लोकसभा में शपथ लेने के लिए उन्हें कुछ और इंतजार करना होगा। वाराणसी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने अतुल राय के उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा में शपथ लेने की इजाजत मांगी थी।

Dharmendra kumar
Published on: 2 July 2019 4:08 PM GMT
फिलहाल शपथ नहीं ले पाएंगे BSP सांसद अतुल राय, कोर्ट ने खारिज की याचिका
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वाराणसी: ऐसा लग रहा है कि घोसी से सांसद अतुल राय के लिए दिल्ली अभी दूर है। लोकसभा में शपथ लेने के लिए उन्हें कुछ और इंतजार करना होगा। वाराणसी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने अतुल राय के उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा में शपथ लेने की इजाजत मांगी थी। न्यायालय ने अतुल के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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जेल के भोजन का ही लेना होगा स्वाद

अतुल ने न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में संसद में शपथ लेने के अलावा सुरक्षा की दृष्टि से जेल का भोजन बन्द कर घर के बने भोजन लेने की भी न्यायालय से गुहार लगाई थी। अतुल ने न्यायालय से कहा सरकार में बैठे लोग उनके जान माल के दुश्मन बने बैठे हैं। लेकिन न्यायालय ने अतुल के इस गुहार को भी ठुकरा दिया। फिलहाल अतुल अभी न तो संसद में शपथ ग्रहण कर पाएंगे न ही घर का भोजन उन्हें मिल पाएगा। फिलहाल अतुल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है।

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सांसद पर है रेप का आरोप

घोसी के सांसद अतुल राय के ऊपर बलिया की रहने वाली एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज है।

Dharmendra kumar

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