Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी- श्रृंगारगौरी केस में अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, इस तारीख को सुनाया जाएगा निर्णय

Gyanvapi Case Update: काशी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब 21 जुलाई को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। जिला जज एके विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर सुनवाई हुई।

Purushottam Singh Varanasi
Published on: 14 July 2023 11:20 AM GMT (Updated on: 14 July 2023 11:54 AM GMT)
Gyanvapi Case Update:  ज्ञानवापी- श्रृंगारगौरी केस में अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, इस तारीख को सुनाया जाएगा निर्णय
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Gyanvapi Sringargauri Case, Varanasi(Photo: Social Media)

Gyanvapi Case Update: काशी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब 21 जुलाई को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। जिला जज एके विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रखा। हिंदुपक्ष द्वारा ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई की गई। मामले में कोर्ट ने अगली 21 जुलाई तारीख नियत की है। गौरतलब है कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में हिन्दू देवी देवताओं से जुड़ी आकृतियां मिली थीं। कमल, त्रिशूल, स्वस्तिक चिन्ह जैसी आकृति मिलने के बाद हिंदूपक्ष सम्पूर्ण परिसर के एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है। 16 मई को हिंदू पक्ष ने इसकी याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है।

कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व

हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने कमल त्रिशूल स्वस्तिक जैसी आकृति ज्ञानवापी क्षेत्र में मिलने के बाद वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की।

दरअसल, 16 मई को हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कई आकृतियां कलाकृतियां मिली हैं। ऐसे में इसकी जांच करानी जरूरी है, हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट में ट्रायल की इजाजत दी।

मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति

19 मई को मुस्लिम पक्ष की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया। जिसमें औरंगजेब को एक अच्छा मुगल शासक बताते हुए यह कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर पहले से ही बना हुआ है वहां पर कोई मंदिर नहीं था। आज कोर्ट में बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब मस्जिद में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है, ऐसे में एएसआई सर्वे की क्या जरूरत है।

सभी केस को एक साथ सुनने का आदेश

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाएं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू मंजू व्यास ने अदालत में अर्जी लगा कर यह मांग की थी कि 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत में की जाए। वादिनी महिलाओं की मांग पर जिला जज की कोर्ट ने बीते 22 मई को सभी केस को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया था। आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की उपस्थिति में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद के साथ 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी और साथ ही इसका शेड्यूल आज तय किया गया। वादिनी महिलाओं के एप्लीकेशन पर जिला जज की कोर्ट ने 22 मई को सभी केस को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया था।

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