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Hardoi News: हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया बीस-बीस हजार का जुर्माना

Hardoi News: कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया है।

Pulkit Sharma
Published on: 18 July 2023 9:55 PM IST
Hardoi News: हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया बीस-बीस हजार का जुर्माना
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(Pic: Social Media)

Hardoi News: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 भगीरथ वर्मा ने दिन-दहाड़े हुई हत्या के मामले में वादविचारण के बाद चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभियुक्त को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चन्दन सिंह के मुताबिक वादी मुकदमा बाबू अली पुत्र जहूर अली निवासी ग्राम हर्रई थाना टड़ियावां अपने भाई रफीक के साथ 20 नवम्बर 2010 को 4.15 बजे सब्जी खरीद कर बाजार से दक्षिण अपने खेत की ओर वापस आ रहा था। तभी वँहा से कुछ दूरी पर घात लगाए अभियुक्तगण दीपू शुक्ला उर्फ आलोक कुमार पुत्र अखिलेश्वर, दिनेश पुत्र विशेश्वर दीक्षित, श्याम सिंह पुत्र राजाराम एवं खुशीराम पुत्र गोकरन ने घेर लिया।

ये था मामला

अभियुक्तगणों के ललकारने पर श्याम सिंह ने फायर कर दिया जिससे वादी के भाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण हवाई फायर करते हुए भाग गए। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा केवल दीपू शुक्ला व दिनेश के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया लेकिन वादी द्वारा प्रार्थनापत्र देने पर श्याम सिंह व खुशीराम को भी तलब कर सभी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। वादविचारण के बाद पीठासीन न्यायाधीश वर्मा ने सभी अभियुक्तों को बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने अर्थदंड न जमा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।

13 साल बाद मिला न्याय

दिन दिहाड़े हुई हत्या के मामले में 13 वर्ष तक चले अभियोग में वादी को न्याय मिला है। वादी बाबू अली ने अपने भाई की हत्या में मिले न्याय पर ख़ुशी व्यक्त की हैं। बाबू अली ने कहाँ की उनको न्यायालय पर पूरा विश्वास था की उनके भाई की दिनदहाड़े हुई हत्या पर न्याय ज़रूर मिलेगा देर से ही सही पर न्याय मिला। बाबू अली ने कहा कि न्यायालय के आदेश से वह संतुष्ट है। बाबू अली कहा कि न्यायमूर्ति व पैरवी कर रहे अधिवक्ता का आभार व्यक्त करता हूँ। देश में क़ानून व्यवस्था आज भी जीवित है।

सड़क हादसा में ट्रैक्टर-ट्राली से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार युवक की सड़क पर गिरते ही मौत हो गई। उसके बाद भी ड्राइवर उसके शव को कुचलते हुए ट्रैक्टर लेकर भाग गया। घटना की जानकारी होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लेते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी। बताया गया कि पचदेवरा थाने गांव निवासी किसान 35 वर्षीय मिजाज़ी मिश्रा पुत्र राकेश कुमार मिश्रा मंगलवार को अपने घर से आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए बाइक से पाली जा रहा था। वह जैसे ही पाली थाने के दलेलपुर पुलिया के पास पहुंचा, पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने उसकी बाइक में ज़ोरदार टक्कर मार दी।

युवक की मौत पर परिवार में मचा कोहराम

ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर लगते ही मिजाज़ी सड़क पर गिर पड़ा और सिर में गहरी चोंट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद भी ड्राइवर रफ्तार कम किए बगैर शव को कुचलते हुए ट्रैक्टर भगा ले गया। दिनदहाड़े इस तरह का हादसा देख कर वहां आस-पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इसका पता होते ही वहां पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में ले लिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। उधर, हादसे के बारे में जब मिजाज़ी के घर वालों को पता चला, सभी रोते-बिलखते हुए दौड़ पड़े।



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Pulkit Sharma

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