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गोकशी में गिरफ्तार दो महिलाओं सहित 14 गए जेल
जनपद के तीन थाने फफूंद, अजीतमल व औरैया की पुलिस ने गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
औरैया: जनपद के तीन थाने फफूंद, अजीतमल व औरैया की पुलिस ने गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से रिमांड मजिस्ट्रेट सीजेएम डॉक्टर सुरेश कुमार ने सभी आरोपियों व पांच अन्य मामलों में गिरफ्तार कुल 19 लोगों को जिला कारागार इटावा भेज दिया। माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश होने के बावजूद कचहरी में खासी भीड़ देखी गई।
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प्रदेश सरकार द्वारा गोकशी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम में कड़ी सजा का अध्यादेश पारित करते ही जनपद पुलिस ने गोकशी के विरुद्ध व्यापक अभियान छेड़ा। थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश को पशु क्रूरता अधिनियम में दो महिलाओं अनीशा बेगम, रजिया बेगम तथा मोहम्मद गुलफाम, रजा उर्फ मोहम्मद रजा, हमीद, शकील, अकील, इरशाद, सोनू दास व आमिर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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औरैया पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सुरेश कुमार ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया। इसमें इसके अतिरिक्त औरैया पुलिस द्वारा हत्या में गिरफ्तार बालकराम, राजाराम उर्फ अजय, खिलानी देवी एवं प्राणघातक हमले में जानसन उर्फ आनंद तथा फफूंद पुलिस के गैर इरादतन हत्या के आरोपी गिरीश चंद सहित कुल 19 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया। गोकशी से जुड़े आरोपियों व उनके पैरों कारों व परिजनों की खासी भीड़ जमानत की आश में शाम तक कचहरी में देखी गई।
रिपोर्टर- प्रवेश चतुर्वेदी
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