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यूपी में बड़ा ऐलान: दुखी हुए आतिशबाजी के शौकीन, योगी सरकार ने किया फैसला

योगी सरकार ने पर्यावरण की बिगड़ते हालात को देखते हुए दीपावली त्यौहार पर आतिशबाजी जलाने और बेचने पर रोक लगा दी है इस आशय के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं । शासन की तरफ से कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई माडरेट या उससे बेहतर है, केवल ग्रीन क्रेकर्स बेंचे जाए।

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Published on: 10 Nov 2020 3:54 PM IST
यूपी में बड़ा ऐलान: दुखी हुए आतिशबाजी के शौकीन, योगी सरकार ने किया फैसला
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यूपी में बड़ा ऐलान: दुखी हूए आतिशबाजी के शौकीन, योगी सरकार ने किया फैसला

लखनऊः प्रदेश सरकार ने पर्यावरण की बिगड़ते हालात को देखते हुए दीपावली त्यौहार पर आतिशबाजी जलाने और बेचने पर रोक लगा दी है इस आशय के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं । शासन की तरफ से कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई माडरेट या उससे बेहतर है, केवल ग्रीन क्रेकर्स बेंचे जाए। प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) की बिक्री व प्रयोग पर एनजीटी न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश का तत्काल पालन करने एवं दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल एवं लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किये जाने को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

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एयर क्वालिटी इन्डेक्स

अपर मुख्य सचिव, गृह श्अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।

शासनादेश के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (ए0क्यू0आई0) का उल्लेख किया गया है, उनमें क्रमशः मुजफ्फरनगर (खराब), आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ (बहुत खराब) तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलन्दशहर को (गंभीर) का नाम है।

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नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित

उल्लिखित स्थानों पर एन0जी0टी0 के आदेश का पालन करते हुये इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये है।

यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में ए0क्यू0आई0 माडरेट उससे बेहतर है, केवल ग्रीन क्रेकर्स बेचंे जायें। एन0जी0टी0 न्यायालय के वर्तमान एवं पूर्व के निर्देशों का पालन करते हुये इनको बेंचा एवं प्रयोग किया जायेगा। इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन के्रकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित किया जाय।

(फायर क्रेकर्स) की बिक्री व प्रयोग पर एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश का तत्काल पालन करने एवं दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किये जाने को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

diwali फोटो-सोशल मीडिया

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आदेश का पालन

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।

शासनादेश के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (ए0क्यू0आई0) का उल्लेख किया गया है, उनमें मुजफ्फरनगर (खराब), आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ (बहुत खराब) तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलन्दशहर को (गंभीर) का नाम है।

उल्लिखित स्थानों पर एन0जी0टी0 के आदेश का पालन करते हुये इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये है।

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