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देवरिया शेल्टर होम कांड: संचालिका के पुत्र की सशर्त जमानत मंजूर
मालूम हो कि देवरिया सेल्टर होंम की चार लड़कियों ने पुलिस थाने में आकर होंम में लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत की। पुलिस ने बाहर गयी लड़कियों की बरामदगी की।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया सेल्टर होंम कांड में अभियुक्त संचालिका के पुत्र प्रदीप त्रिपाठी की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है। वह18 नवम्बर 18 से जेल में बंद है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर छूटने के बाद अपराध दोहराएंगे नही,गवाहों पर दबाव नही डालेंगे व् साक्ष्यो से छेड़छाड़ नही करेंगे,मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगे। कोर्ट ने कहा है कि शर्तो का पालन न करने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त करने की अर्जी दे सकता है।
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मालूम हो कि देवरिया सेल्टर होंम की चार लड़कियों ने पुलिस थाने में आकर होंम में लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत की। पुलिस ने बाहर गयी लड़कियों की बरामदगी की।
हाई कोर्ट ने खबर पर जनहित याचिका कायम कर इस कांड में लिप्त लोगो पर कार्यवाई का निर्देश दिया। सरकार ने जांच एस आई टी को सौप दी। कोर्ट ने चारों लड़कियों को अज्ञात स्थान पर रखा है। जांच के दौरान प्राइमरी टीचर याची का नाम आया। चार्जसीट दाखिल हो चुकी है। याची का कहना था वह निर्दोष है। और जमानत पर रिहा होने के बाद वह जमानत का दुरुपयोग नही करेगा।
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