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कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किये कड़े निर्देश
कोरोना 19 वायरस के फैलाव की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं । इसके चलते जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने जिला स्थित सभी राजस्व न्यायालयों...
अंबेडकरनगर। कोरोना 19 वायरस के फैलाव की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं । इसके चलते जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने जिला स्थित सभी राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्य आगामी 2 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
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इसके अलावा जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि न्यायालयों में तैनात कार्मिक अपने स्थानीय निवास के पते पर उपलब्ध रहेंगे और उन्हें आवश्यकता होने पर अल्प समय में बुलाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों चाहे वह जिला, तहसील अथवा ब्लॉक स्तर के हैं, में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर दो अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है।
कर्मचारियों को अपने निर्धारित पते पर रहने के निर्देश दिए गए हैं
हालांकि कर्मचारियों को अपने निर्धारित पते पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मांगलिक गतिविधियां भी शामिल है, पर रोक लगा दिया है। यह रोक 2 अप्रैल तक प्रभावी मानी जाएगी।
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अपने आदेश में जिलाधिकारी ने सरकारी अस्पतालों में गैरजरूरी ओपीडी व जांच प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है हालांकि सरकारी अस्पतालों में में यह स्थगन 31 मार्च तक ही रहेगा। इस दौरान जिला अस्पताल में केवल आकस्मिक सुविधाएं ही होगी।सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई व फॉगिंग की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में स्थित सभी सिनेमा हॉल, मॉल को भी 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक व रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सामग्री व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तथा किसी प्रकार की जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
जन सामान्य को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा पूरे जनपद में व्यापक पेट्रोलिंग की जाएगी तथा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के अलावा होटलों की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाएगी। 2 अप्रैल तक जनसामान्य को अपने निवास पर ही बने रहने हेतु प्रेरित किया जाएगा तथा अनावश्यक रूप से कार्यालय आने से हतोत्साहित किया जाएगा।
नीलामी की सभी प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं..
जिलाधिकारी ने 6 अप्रैल तक नीलामी की सभी प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार जिला प्रशासन व वित्तीय संगठनों तथा अन्य प्रशासनिक निकायों एवं एजेंसियों द्वारा वसूली की समस्त कार्यवाही 6 अप्रैल तक स्थगित रहेंगी। किसी भी जनपदीय तहसील व ब्लाक स्तरीय अधिकारी द्वारा 6 अप्रैल पर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए कोई निर्देश नहीं जारी किए जाएंगे।
6 अप्रैल तक जिला प्रशासन व स्थानीय निकायों के अधीन किसी प्रकार की विध्वंस की कार्यवाही नहीं की जाएगी । इस अवधि के दौरान किसी के खिलाफ कोई निष्कासन या बेदखली की कार्यवाही भी नहीं की जा सकेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं लेकिन हॉस्पिटल फार्मेसी मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी आवश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत सूचित सामग्री जैसे रसोई गैस दूध की दुकानें खुली रहेगी।