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योगी सरकार का बड़ा एलान, तत्काल प्रभाव से बंदी के दिए आदेश

देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 223 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी सभी मॉल्स बंद करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को बॉलीवुड गायिका...

Deepak Raj
Published on: 20 March 2020 7:26 PM IST
योगी सरकार का बड़ा एलान, तत्काल प्रभाव से बंदी के दिए आदेश
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लखनऊ। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 223 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी सभी मॉल्स बंद करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर भी इसकी चपेट में आ गई हैं। कनिका कपूर लखनऊ के होटल में पार्टी की थी जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई राजनेता शामिल थें।

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इसी बीच यूपीएससी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमित मामले 223 तक पहुंच गए हैं। इनमें 32 विदेशी नागरिक हैं। अब तक कोरोना से दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में पांच मौत हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश में सभी मॉल्स बंद करने का फैसला किया...

आप को बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी मॉल्स बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी मॉल, सिनेमाघरों के खुलने पर रोक लगा दी गई है। लोगों को सभी जरुरी दिशा निर्देश जारी की गई है। नोएडा मेट्रो और नोएडा सिटी बस सेवा भी जनता कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह बंद रहेगी।

वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि लखनऊ के मोहल्ला खुर्रम नगर(महानगर चौराहा से कुकरैल वन्य

क्षेत्र प्रवेश द्वारा तक, कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, शिवानी विहार, अबरार नगर, कमला नेहरू नगर, विकास नगर, टेढ़ी पुलिया से गुलाचीन मंदिर से कपुरथला चौराहे तक, कपूरथला चौराहा चौराहे से महानगर पीएसी गेट तक।

सभी कार्यालयों को बंद करने का निर्देश

महानगर पीएसी गेट से वायरलेस चौराहे से रहीम नगर चौराहे होते हुए खुर्रम नगर दोनों तरफ का क्षेत्र कुकरैल नाले और टेढ़ी पुलिया/कुर्सी रोड के बीच का समस्त क्षेत्र) जनपद लखनऊ थाना विकास नगर, अलीगंज, महानगर, गुडंबा, इंदिरा नगर में उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में स्थित समस्त कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं संस्थान बंद कर दिए गए हैं।

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वहीं (हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट/ मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी एवंम् अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सामग्री तथा रसोई गैस, दूध, राशन इत्यादि को छोड़कर) दिनांक 23 मार्च 2020 तक अथवा अगले आदेश द्वारा घोषित तिथि तक के लिए भी बंद किए जाएं।

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यह आदेश तत्काल प्राभाव से लागू होंगे. आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने नोएडा,लखनऊ व कानपुर को सेनेटाइज करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने स्कूल शिक्षकों को भी घर पर ही रहने को कहा है।

योगी सरकार ने दिए ये निर्देश

राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित एक महिला गायिका को 3 कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए है। इन व्यक्तियों की स्वास्थ्य सम्बंधी सभी आवश्यक जांचे सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।



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