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प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सीमेंट गोडाउन को मिली छूट, डीएम ने दी पूरी जानकारी

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अपने निर्देश में बताया कि काम पर पूर्ण रूप से स्वस्थ श्रमिक को ही लगाया जाए। 60 वर्ष अधिक आयु के श्रमिक को बिल्कुल न लगाया जाए।

Aradhya Tripathi
Published on: 21 April 2020 8:09 PM IST
प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सीमेंट गोडाउन को मिली छूट, डीएम ने दी पूरी जानकारी
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अयोध्या: जनपद में सीमेंट गोडाउन व प्राइवेट नर्सिंग होम को संचालन के लिए निर्धारित प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान कर दी गई है। सीमेंट से संबंधित गोडाउन व प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसकी जानकारी जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने दी।

डीएम ने दी पूरी जानकारी

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अपने निर्देश में बताया कि काम पर पूर्ण रूप से स्वस्थ श्रमिक को ही लगाया जाए। 60 वर्ष अधिक आयु के श्रमिक को बिल्कुल न लगाया जाए। उचित होगा कि काम पर लगाने के पूर्व श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग करा ली जाए। इसी के साथ गोडाउन में सीमेन्ट को रखाने व उतरवाने के लिए लगे श्रमिक व स्टोर कीपर उसी परिसर में रहेगें। डीएम ने बताया कि कार्य के बाद श्रमिक अपने घर नहीं जाएंगे। उनके रहने व खाने पीने की समुचित व्यवस्था गोडाउन मालिक को करनी होगी।

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इस दौरान समस्त गोडाउन पर हैण्ड हाईजिन, सोशल डिस्टेन्सिंग व कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी श्रमिकों एवं अन्य कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गोडाउन मालिक द्वारा न्यूनतम 10 से 15 प्रतिशत श्रमिकों का कोविङ-19 की जांच हेतु रैण्डम टेस्टिंग अपने व्यय पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

नहीं चलेंगी सामान्य OPD

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चिन्हित प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी के विशेषज्ञ ही अपने प्राइवेट चिकित्सा संस्थान में सेवाएं दे सकेंगे। इमरजेंसी सेवाएं, विशेषकर डॉक्टर केवल अपने से संबंधित चिकित्सीय केस को देखेंगे। सामान्य ओपीडी किसी भी नर्सिंग होम , प्राइवेट हॉस्पिटल व क्लीनिक पर नहीं चलेगी। सफल व अच्छी सेवा देने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल , नर्सिंग होम के साथ विशेषक डॉक्टर को चिन्हित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। जो 2 दिन के अंदर सूची प्रस्तुत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि चिन्हित प्राइवेट नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल में केवल इमरजेंसी सेवा ही संचालित होंगी। इमरजेंसी के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकेंगे ऑपरेशन व इलाज।

सिर्फ इमरजेंसी केस ही देखें

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जिला मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग होम व हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बैठक में सलाह दी कि केवल इमरजेंसी केस को ही देखें और इमरजेंसी की स्थिति में ही ऑपरेशन आवश्यकतानुसार करें। क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा हर स्थल पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का कोई भी संक्रमित मरीज आपके पास आता है, तो आप उसे तुरंत मेडिकल कालेज रेफर करने के साथ सैंपल कलेक्शन हेतु भेजें। तथा इसकी पूरी जानकारी सीएमओ को भेजें। बैठक में प्राइवेट चिकित्सक, विशेषज्ञ, डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर उपस्थित थे।

नाथबख्श सिंह

Aradhya Tripathi

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