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लोकसभा चुनाव 2019 के लिए वोटिंग जारी: वोटर कार्ड नहीं है तो ऐसे करें मतदान
अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा चुके हैं यानी अपना पंजीकरण करा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं। क्योंकि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो।
नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए अब बस कुछ दिन का ही समय रह गया है। मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है। लेकिन वोटरआईडी के गुम हो जाने पर भी आप बिना वोटरकार्ड के मतदान कर सकते हैं। तो आइये आज हम आपको ऐसे ही तरीकों के बारें में बता रहा है।
बिना वोटर आईडी कार्ड मतदान के तरीके
दरअसल, निर्वाचन आयोग इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा मतदान हो। अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा चुके हैं यानी अपना पंजीकरण करा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं। क्योंकि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो।
ऐसे वोटर लिस्ट में खोजें अपना नाम
हम आपको बताते हैं कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले https://www.nvsp.in लिंक ओपन करें। लिंक ओपन करने के बाद बायीं तरफ (Search Your Name in Electoral Roll) पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आप यहां से अपने नाम को वोटर लिस्ट में दो तरीके से चेक कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या निर्वाचन कार्ड (EPIC) नंबर के जरिए जानकारी ले सकते है। यह EPIC नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है।
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EPIC नंबर पता है तो...
अगर आपको EPIC नंबर पता है तो NSVP (https://www.nvsp.in/) के इलेक्टोरल सर्च पर जाएं। इसके बाद Search by EPIC No. कॉलम पर क्लिक करें। अपना EPIC नंबर डालें और ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिये अपना स्टेट सेलेक्ट करें। इसके बाद कैपचा इमेज में दिख रहे कोड को दिए गए बॉक्स में भरे। अब सर्च पर क्लिक करें. अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
EPIC नंबर नहीं है तो...
सबसे पहले NSVP (https://www.nvsp.in/ पर जाएं। फिर सर्च और डिटेल कॉलम पर क्लिक करें। यहां अपनी डिटेल भरें। इसके बाद कैपचा कोड को भरें और सर्च पर क्लिक करें। अगर आपको सर्च बटन के नीचे अपना रिजल्ट दिखता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है।
ऐसे पता करें पोलिंग बूथ
सबसे पहले (https://www.nvsp.in/) के इलेक्टोरल सर्च पर जाएं। नागरिक सूचना के विकल्प पर जाकर बूथ पर क्लिक करें। अपना नाम, पिता/पति का नाम भरें। कैपचा कोड भरकर एंटर करने के बाद आपके पोलिंग सेंटर का नाम और अन्य सभी जानकारियां मिल जाएंगी।
ऑनलाइन 'मतदाता सूचना पर्ची' का लें प्रिंट
Search Your Name in Electoral Roll पर क्लिक करने के बाद आप दो तरीके से अपना नाम लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। पहला- Search Your Details, इसमें जरूरी जानकारी देकर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा- Search by EPIC No। यानी आपको अपने वोटर आईकार्ड में मौजूद पहचान पत्र क्रमांक को डालना होगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो ऑनलाइन ही 'मतदाता सूचना पर्ची' का प्रिंट जरूर निकाल लें. इस पर्ची के साथ अन्य फोटो आईडी प्रूफ दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने भी वोटर्स गाइडलाइन जारी कर बताया था कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इन 11 आईडी प्रूफ में से केवल एक दिखाकर मतदाता वोटिंग कर सकते हैं।
इनमें से एक दस्तावेज के सहारे करें मतदान
अगर लिस्ट में नाम है और आपने ऑनलाइन 'मतदाता सूचना पर्ची' निकाल ली है तो फिर इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को साथ लेकर वोट डालने जा सकते हैं, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ), बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन के कागज, विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड है। मतलब साफ है कि पोलिंग बूथ पर 'मतदाता सूचना पर्ची' और एक आईडी प्रूव दिखाने के बाद आपको वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी।
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