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लोकसभा चुनाव के दौरान स्टिंग आपरेशन में फंसी सह अभियुक्त की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिये लोकसभा चुनाव के दौरान महेश शर्मा से धन की मांग करने के आरोप में सहअभियुक्त उषा ठाकुर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि याची अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों पर दबाव नहीं डालेगी।

Dharmendra kumar
Published on: 25 Jun 2019 11:55 PM IST
लोकसभा चुनाव के दौरान स्टिंग आपरेशन में फंसी सह अभियुक्त की जमानत मंजूर
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिये लोकसभा चुनाव के दौरान महेश शर्मा से धन की मांग करने के आरोप में सहअभियुक्त उषा ठाकुर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि याची अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों पर दबाव नहीं डालेगी। ट्रायल कोर्ट में बुलाये जाने पर पेश होगी। किसी को प्रलोभन या धमकी नहीं देगी।

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कोर्ट ने शर्तों के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ कोर्ट को जमानत निरस्त करने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अली जामिन ने दिया है। याची का कहना है कि मुख्य आरोपी अलोक ने स्टिंग के जरिये धन की मांग की।

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उसके बयान के आधार पर याची को फंसाया गया है। वह 69 वर्ष की वृद्ध महिला है और 17 मई 2019 से जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अगर जमानत पर छोड़ी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगी।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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