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आठ कांग्रेस नेताओं को मिली अन्तरिम जमानत

राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस पर पथराव के मामले में मंगलवार को आठ अन्य कांग्रेसी नेताओं की भी समय की मांग को स्वीकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 5 अप्रैल को निश्चित की गई है। तब तक के लिए इन नेताओं की अन्तरिम जमानत स्वीकार कर ली है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को विशेष जज एमपी एमएलए पवन तिवारी ने 5 अप्रैल तक अन्तरिम जमानत दी थी।

Dhananjay Singh
Published on: 19 March 2019 7:38 PM IST
आठ कांग्रेस नेताओं को मिली अन्तरिम जमानत
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लखनऊ : राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस पर पथराव के मामले में मंगलवार को आठ अन्य कांग्रेसी नेताओं की भी समय की मांग को स्वीकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 5 अप्रैल को निश्चित की गई है। तब तक के लिए इन नेताओं की अन्तरिम जमानत स्वीकार कर ली है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को विशेष जज एमपी एमएलए पवन तिवारी ने 5 अप्रैल तक अन्तरिम जमानत दी थी।

इसी प्रकरण में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, मधुसूदन मिस्त्री, प्रदीप जैन, प्रदीप माथुर, बोधलाल शुक्ल, ओमकार नाथ सिंह, के.के शर्मा और रमेश मिश्रा के न्यायालय में समर्पण करने पर अभियोजन के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता के समय की मांग स्वीकार कर ली गई। इसके साथ ही जमानत प्रार्थना पत्र को लेकर इस मामले में अब राज बब्बर के मामले साथ ही सुनवाई होगी। तब तक के लिए सभी आरोपितों की अन्तरिम जमानत स्वीकार कर ली गई है।

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गौरतलब है कि लखनऊ में 17 अगस्त 2015 को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के ऋण, बढ़ती पेट्रोल की कीमतों व बढ़ते हुए अपराध के विरोध में लक्ष्मण मेला क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन निश्चित था, जहां सभी नेताओं ने उत्तेजक भाषण दिए। राज बब्बर, निर्मल खत्री, रीता बहुगुणा जोशी, मधु सूदन, प्रवीण जैन, शारिक अली व अन्य के भाषण पर उत्तेजित 5000 अज्ञात कार्यकर्ताओं का जुलूस आगे बढ़ा। इसे रोकने पर सभी ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थर चला दिए व जानलेवा हमला किया।

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घटना में एडीएम निधि श्रीवास्तव, एसपी राजीव मल्होत्रा, अवनीश मिश्र गंभीर रूप से घायल हुए जिसकी एफआईआर हजरतगंज थाना में एसआई प्यारे लाल ने धारा 147, 148, 149, 332, 336, 353, 307, 337, 338, 341, 343 आइपीसी में दर्ज कराई। इसमें आरोप पत्र लगने के बाद राज बब्बर ने चार दिन पूर्व हाजिर होकर अन्तरिम जमानत कराई थी।

मंगलवार को आठ नेताओं के समर्पण करने पर उनके अधिवक्ता शीतला मिश्र को सुनकर सभी को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया। अब राज बब्बर के साथ साथ सभी को पुनः व्यक्तिगत रूप से 5 अप्रैल को जमानत की सुनवाई के समय न्यायालय में हाजिर होना है। न्यायालय में अधिवक्ता एस.ए नसीम, राजकुमार, शहर अध्यक्ष नफीस अनवर, मुकुंद तिवारी, महा सचिव हसीब अहमद, शारिक, शौकत टिम्बर, फुजैल हाशमी आदि उपस्थित रहे।



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