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किसान के नाम फर्जी बैंक लोन घोटाला मामले में, सरकार व बैंक से जवाब तलब
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने मोहद्दीपुर के सहन्सर पाल की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची ने महेन्द्रा ट्रैक्टर लोन के लिए कोई अर्जी ही नहीं दी और उसे 15 लाख की वसूली नोटिस दी गयी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदीनगर गाजियाबाद के किसान के फर्जी लोन घोटाले पर केनरा बैंक व राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका को सुनवाई हेतु 17 सितम्बर को पेश करने का आदेश दिया है। बैंक प्रबंधक पर सिंघल आटोमोबाइल कम्पनी की मिलीभगत से ट्रैक्टर लोन घोटाले का आरोप है। किसान का कहना है कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा ही नहीं और बिना उनकी जानकारी के उनके नाम पर लोन पास हो गया।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने मोहद्दीपुर के सहन्सर पाल की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची ने महेन्द्रा ट्रैक्टर लोन के लिए कोई अर्जी ही नहीं दी और उसे 15 लाख की वसूली नोटिस दी गयी है।
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याची का कहना है कि ऐसे ही 186 किसानों को 3 करोड़ 62लाख के लोन का घोटाला किया गया है। केनरा बैंक ने जांच की और आरोपी प्रबन्धक को बर्खास्त कर दिया है। मैनेजर पर लोन फार्म स्वयं भरने की पुष्टि हुई है। याची का कहना कि जब बैंक प्रबंधक घोटाले का दोषी है तो किसानों से वसूली क्यों की जा रही है। सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।