लकड़ी से मारकर ले ली थी पिता की जान, अब जमानत भी नहीं मिली

बुधवार को आरोपी राजेश कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह ने सत्र न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

Rahul Joy
Published on: 10 Jun 2020 11:52 AM GMT
लकड़ी से मारकर ले ली थी पिता की जान, अब जमानत भी नहीं मिली
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना बिधूना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त पिता की संपत्ति बंटवारे के विवाद में की गई हत्या के आरोपी पुत्र राजेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है । अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर निवासी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त नेत्रपाल सिंह की दिनांक 24 अप्रैल 2020 को लकड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी।

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प्रार्थना पत्र किया प्रस्तुत

मृतक के एक पुत्र सर्वेश कुमार ने इस हत्या में अपने दो भाई राजेश कुमार व विनोद सिंह पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर हत्या कराए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 26 अप्रैल 2020 को जेल में निरुद्ध कर दिया। बुधवार को आरोपी राजेश कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह ने सत्र न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

जमानत याचिका निरस्त की

डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि अभियुक्त विनोद सिंह की जमानत पहले ही 5 जून 2020 को इसी कोर्ट द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने अपने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र राजेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

नाबालिक की जमानत निरस्त

वहीँ दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र से दिनांक 27 फरवरी 2020 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर व्यपहरण करने तथा उसे विवाह करने के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभिषेक पुत्र देवेन्द्र निवासी अहियापुर थाना बकेवर जनपद इटावा की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने बुधवार को निरस्त कर दी।

आरोपी ने बचाव में कहा कि पीड़िता ने 161 के बयान में अपनी मर्जी से इंदौर जाना बताया है तथा 164 के बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया लेकिन अभियोजन पक्ष से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने 164 के बयान में अपनी उम्र 17 बताई है नाबालिक के साथ यह कृत गंभीर है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जिला जज दीपक सक्सेना ने आरोपी अभिषेक की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

रिपोर्टर - प्रवेश चतुर्वेदी, औरैया

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