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पूर्व बाहुबली सांसद अतीक की राजू पाल हत्याकांड में जमानत खारिज
फूलपुर के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। इन पर इलाहाबाद शहर पश्चिमी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के षड्यंत्र का आरोप है।
लखनऊ: फूलपुर के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। इन पर इलाहाबाद शहर पश्चिमी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के षड्यंत्र का आरोप है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया है। अतीक की यह दूसरी जमानत अर्जी थी। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी व सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा।
राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या की गयी थी। गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगा। पुलिस ने चार्जसीट दाखिल की थी। पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। अतीक पर 75 से अधिक आपराधिक केस दर्ज है।
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शुआट्स नैनी में हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गाजीपुर जेल में रहते हुए लखनऊ के व्यवसायी को जेल में बुलाकर फिरौती मांगी और मारा पीटा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर अतीक को गुजरात अहमदाबाद जेल में रखा गया है।