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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए चार माह में जारी हो शासनादेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को चार माह में ग्रेच्युटी के भुगतान का शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 3 May 2019 1:57 PM GMT
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए चार माह में जारी हो शासनादेश
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को चार माह में ग्रेच्युटी के भुगतान का शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने शासनादेश के आभाव में याची चतुर्थ श्रेणी कर्मी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार करने के अपर निदेशक ट्रेजरी,पेंशन कानपूर नगर के आदेश को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि एक ही स्कूल के तृतीय श्रेणी कर्मी को ग्रेच्युटी देना और चतुर्थ श्रेणी को न देना विभेदकारी व् मनमाना पूर्ण है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने श्री गांधी माध्यमिक विद्यालय मल्हौसी भर्थना इटावा के चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मी नारायण सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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याची को अपर निदेशक ने यह कहते हुए ग्रेच्युटी देने से इंकार कर दिया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश नही है।केवल तृतीय श्रेणी को ही ग्रेच्युटी दी जा रही है।याची को अन्य सेवा जनित परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है।

कोर्ट ने कहा कि तृतीय श्रेणी को ग्रेच्युटी देना और चतुर्थ श्रेणी को न देना दुर्भाग्य पूर्ण व् विभेदकारी है।जो कि निरस्त होने योग्य है।कोर्ट ने कहा है कि सभी नान टीचिंग स्टाफ को ग्रेच्युटी पाने का हक है।जिससे इंकार नही किया जा सकता।

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Aditya Mishra

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