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रुकेगी फर्जी स्टांपों की छपाई, सरकार करने जा रही है ये काम
अपर जिलाधिकारी यू पी सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्टांप विक्रेताओं डीआईजी स्टांप तथा तहसील ओम के सब रजिस्टरों के साथ बैठक कर स्टंपिंग के बारे...
मिर्जापुर। अपर जिलाधिकारी यू पी सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्टांप विक्रेताओं डीआईजी स्टांप तथा तहसील ओम के सब रजिस्टरों के साथ बैठक कर स्टंपिंग के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि फर्जी स्टांप के बिक्री के संबंध में हुए तेलगी स्टांप घोटाले में उद्घाटित कमियों के निराकरण के दृष्टिगत वर्ष 2005 में भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा भौतिक स्टांप के सीन पर स्टांपिंग प्रणाली लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सिक्का का मुख्य उद्देश्य फर्जी स्टांपों को रोकने एवं स्टांप की छपाई धुलाई पर आने वाले पर कमी करना है। इस अवसर पर डीआईजी स्टांप ने बताया कि उत्तर प्रदेश ई स्टांपिंग प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के द्वारा नियम 13 के अंतर्गत स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केंद्र बनाए जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
सभी वैध अनुज्ञप्ति धारक स्टांप विक्रेता एसीसी नियुक्ति हेतु पात्र होंगे
उन्होंने कहा कि स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश स्थान पर नियमावली 1942 के अधीन सभी वैध अनुज्ञप्ति धारक स्टांप विक्रेता एसीसी नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
एसीसी नियुक्ति किये जाने हेतु स्टाम्प विक्रेताओं को कम्प्यूटर इंटरनेट कनेक्शन एवं सीआरए द्वारा निर्देशित प्रिंटर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एसीपी के रूप में नियुक्ति में रुचि रखने वाले स्टाम्प विक्रेताओं को स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
आवेदन पत्र का प्रारूप निशुल्क उपलब्ध है
यह भी बताया गया कि सी आर ए द्वारा आवेदन करने वाले स्टांप विक्रेताओं के प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कर एसीसी नियुक्त किए जाने वाले स्टांप विक्रेताओं के संबंध में नियुक्ति आयुक्त स्टांप से अनुमोदन अर्थ अनुबंधन निष्पादित करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
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एसीसी के रूप में नियुक्त स्टांप विक्रेताओं को सीआरपी द्वारा कंप्यूटर एवं ई स्टांपिंग व्यवस्था के संबंध में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस अवसर पर स्टांप विक्रेताओं को यह भी बताया गया कि सभी तहसीलों के सब रजिस्टार के ई स्टांपिंग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप निशुल्क उपलब्ध है।
स्टांप विक्रेता सब रजिस्टार से मिलकर आवेदन कर सकते हैं
स्टांप विक्रेता अपने सब रजिस्टार से मिलकर आवेदन कर सकते हैं यह भी बताया गया कि आवेदन के साथ आवेदन करने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो,आधार कार्ड की छाया प्रति,पेनकार्ड विगत 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक तथा विक्रेता का लाइसेंस की छाया प्रति। इस अवसर पर रजिस्ट्री कार्यालय सुनील कुमार सिंह,सत्यनारायण, प्रियंका सिंह, विभा, मंसूर सिद्दीकी,राहुल सिंह,सविता उपस्थित रहे।