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UP MLC चुनाव: ऐसे कर पाएंगे मतदान, वोट देने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसमें संबंधित शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि अथवा डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, मूलरूप में एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र, मूलरूप में अनुमन्य होगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश खण्ड स्नातक चुनाव के लिए आगामी एक दिसंबर को मतदान होने जा रहा है। इसके लिए मतदाता को अपना पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया कि यदि निर्वाचक अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे आधार कार्ड, ड्राविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य एवं केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र, दिखा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसमें संबंधित शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि अथवा डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, मूलरूप में एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र, मूलरूप में अनुमन्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक, आगरा खण्ड स्नातक, वाराणसी खण्ड स्नातक, लखनऊ खण्ड स्नातक एवं इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक तथा मेरठ खण्ड शिक्षक, आगरा खण्ड शिक्षक, वाराणसी खण्ड शिक्षक, लखनऊ खण्ड शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक एवं गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं।
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अजय कुमार शुक्ल ने बताया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच खण्ड स्नातक एवं छह खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 जो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा उन्नाव को छोड़कर) में होने वाले हैं।
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उन्होंने कहा कि इनमें उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और जो स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए बोनाफाइड मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
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