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Varanasi News: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद: अगली तारीख 14 जुलाई को, केस एक होने के बाद आज थी पहली सुनवाई

Varanasi News: जिला जज डॉक्टर एके विश्वेश ने 7 मुकदमों की सुनवाई का शेड्यूल बनाया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 10 वाद पर आज सुनवाई हुई।

Purushottam Singh Varanasi
Published on: 12 July 2023 4:30 PM IST (Updated on: 12 July 2023 4:34 PM IST)
Varanasi News: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद: अगली तारीख 14 जुलाई को, केस एक होने के बाद आज थी पहली सुनवाई
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Gyanvapi Shringar Gauri controversy Case(Pic: Social Media)

Varanasi News: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में 10 मुकदमों पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज डॉक्टर एके विश्वेश ने 7 मुकदमों की सुनवाई का शेड्यूल बनाया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 10 वाद पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 14 जुलाई को अगली तारीख कोर्ट ने दी है।

मुस्लिम पक्ष ने किया जवाब दाखिल

अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा जवाब दाखिल किया गया। एक महीने बाद हो रही सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई में जिला जज के द्वारा एक नई व्यवस्था दी गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाएं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास ने अदालत में अर्जी लगा कर यह मांग की थी कि 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत में की जाए। वादी ने महिलाओं की मांग पर जिला जज की कोर्ट ने बीते 22 मई को सभी केस को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया गया था। आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की उपस्थिति में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद के साथ 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी और साथ ही इसका शेड्यूल आज तय किया गया।

एक ही नेचर की सभी याचिकाओं पर सुनवाई एक ही कोर्ट में

पिछले साल दिसंबर में ही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाओं के द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी कि ज्ञानवापी विवाद मामले में एक ही नेचर की सभी याचिकाओं पर सुनवाई एक ही कोर्ट में किया जाए। वादिनी महिलाओं के एप्लीकेशन पर जिला जज की कोर्ट ने 22 मई को सभी केस को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया था।
इन मामलों का केस में हुआ था एकीकरण
इन मामलों को एक केस में क्लब (एकीकरण) किया गया था।
1. वाद संख्या- (693/2021)//(18/2022), वादिनी राखी सिंह आदि।
2. वाद संख्या- (712/2022)//(01/2023), वादिनी श्रीमती किरन सिंह आदि।
3. वाद संख्या- (839/2021)//(02/2023), वादी लार्ड श्री आदि विशेश्वर, शीतला मंदिर महंत श्री शिवप्रसाद पाण्डेय आदि।
4. वाद संख्या- (840/2021)//(03/2023), वादी श्री नंदी महाराज व श्री सितेन्द चौधरी।
5. वाद संख्या- (350/2021)//(04/2023), वादी मां श्रृंगार गौरी, रंजना अग्निहोत्री आदि।
6. वाद संख्या- (245/2021)//(05/2023), वादी सत्यम त्रिपाठी आदि।
7. वाद नंबर- (358/2021)//(06/2023), वादी मां गंगा व सुरेश चौहाण आदि।
8. वाद संख्या- (925/2022)//(07/2023), वादी शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आदि।
9. वाद संख्या- (623/2022), मा० न्यायालय जिला जज, वाराणसी, वादिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी व अन्य 03 महिलाओं वाले ज्ञानवापी प्रकरण में 17.04.2023 को जनपद न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा फैसला सुनाते हुए वाद संख्या (712/22)//(1/23),(839/21)//(2/23),(840/21)//(3/23),(350/21)//(4/23),(245/21)//(5/23),(358/21)//(6/23) व (925/22)//(7/23) को एक साथ समेकित करने की सुनवाई किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया था।

अंजुमन इंतेजामिया ने दाखिल किया था रिवीजन याचिका

वाद संख्या- (712/2022) का रिविजन नंबर (162/2022), वादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इस दिसंबर की दाखिल याचिका पर मई में फैसला आया था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले की वादिनी महिलाओं के द्वारा दिसंबर में जिला जज की अदालत में एक ही नेचर के सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। इनमें से 6 केस सिविल जज सीनियर डिविजन और एक केस किरन सिंह विशेन का 712/2022 भगवान आदि विशेश्वर का केस फास्ट ट्रैक में चल रहा था।

इस केस पर जिला जज ने 17 अप्रैल को एक आदेश पारित किया कि इस केस से जुड़े हुए सभी 7 मामलों की फाइल जिला जज की कोर्ट में पेश किया जाए 17 अप्रैल को ही सात याचिकाओं की फाइल जिला जज की कोर्ट में रखी गई। कोर्ट में सुनवाई करते हुए अगली तारीख 12 मई को दी। 12 मई को सुनवाई में अगली तारीख 16 मई को दी, 16 को भी सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 मई और फिर अगली तारीख 22 मई को दी गई। 22 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी से संबंधित सभी मामलों को क्लब कर एक साथ सुनवाई किया जाए। इन सभी मामलों में शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की भी याचिका शामिल की गई है।



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