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Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी मामले को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई, चीफ जस्टिस आज तय करेंगे सर्वे होगा या नहीं

Gyanvapi Survey Case: सोमवार को भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम प्रशासन के देखरेख में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी। एएसआई वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा 21 जुलाई को दिए गए आदेश के अनुसार सर्वे करने पहुंची थी।

Krishna Chaudhary
Published on: 26 July 2023 9:19 AM IST
Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी मामले को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई, चीफ जस्टिस आज तय करेंगे सर्वे होगा या नहीं
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Gyanvapi Survey Case (photo: social media )

Gyanvapi Survey Case: बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट मुस्लिम पक्ष अंजुमन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से मंगलवार को ASI सर्वे आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में वाराणसी जिला जज के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर बुधवार सुबह साढ़े 9 बजे से सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट आज तय करेगा कि विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे होगा या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा आज हो रही खत्म

सोमवार को भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम प्रशासन के देखरेख में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी। एएसआई वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा 21 जुलाई को दिए गए आदेश के अनुसार सर्वे करने पहुंची थी। इस सर्वे का जहां हिंदू पक्ष ने समर्थन किया था, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार दोपहर को शीर्ष अदालत ने सर्वे के काम पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और मुस्लिम पक्ष को वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 26 जुलाई शाम पांच बजे तक विवादित परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। जिसकी समय-सीमा आज शाम समाप्त हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी जिला अदालत के एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती दी। जिस पर आज हाईकोर्ट अहम फैसला सुना सकता है।

हिंदू पक्ष का हाईकोर्ट से आग्रह

मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका दायर करने से एक दिन पहले यानी सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया गया था। ये कैविएट हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह के वकील सौरभ सिंह ने ऑनलाइन फाइल की थी। अपने कैविएट में वादी राखी सिंह ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि अगर अंजुमन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी जिला जज द्वारा 21 जुलाई को परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पास आती है, तो याचिकाकर्ता को सुने बिना अदालत कोई फैसला न सुनाए।

बता दें कि एएसआई ने 24 जुलाई को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का तीन घंटे तक सर्वे किया था। मुस्लिम पक्ष इस केस में एएसआई के शामिल करने के फैसले के शुरू से ही खिलाफ रहा है। वहीं, हिंदू पक्ष की दलील है कि जब अयोध्या के रामजन्म भूमि केस में एएसआई को सर्वे की अनुमति दी जा सकती है तो फिर यहां क्यों नहीं।



Krishna Chaudhary

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