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Hapur News: बेजुबान को मिलेगा न्याय, डॉगी का हुआ पोस्टमॉर्टम, हत्या करने वाले पर केस दर्ज

Hapur News: जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव असोड़ा का बताया जा रहा है। वहीं डॉगी की बेरहमी से पिटाई करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

Avnish Pal
Published on: 11 Jun 2023 6:21 PM IST
Hapur News: बेजुबान को मिलेगा न्याय, डॉगी का हुआ पोस्टमॉर्टम, हत्या करने वाले पर केस दर्ज
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कुत्ते की हत्या करने वाले पर केस दर्ज: Photo- Social Media

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड में एक व्यक्ति ने कुत्ते की बेल्ट व डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। बेजुबान जानवर की पिटाई का को देखकर गांव के ग्रामीण देखकर दंग रह गए थे। मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव असोड़ा का बताया जा रहा है। वहीं डॉगी की बेरहमी से पिटाई करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। गांव असोड़ा के डॉग लवर गोलू की बहन सोनिया गौतम की तहरीर पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस टीम आरोपी की जांच में जुट गई है।

कुत्ते का हुआ पोस्टमॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार

डॉग लवर गोलू ने बताया कि कुत्ते गली में घूमते हैं तो लोगों को खराब लगता है और उन्हें मारते-पीटते हैं। जबकि ये जानवर बेजुबान हैं। उनके साथ क्रूरता अपराध है। अगर किसी को कुत्तों से परेशानी है। तो वह नगर पालिका में शिकायत कर सकता है। फिलहाल, कुत्ते का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। उसका अंतिम संस्कार करके दफना भी दिया गया है। वहीं, बेजुबान की हत्या को देखने बाद सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या इंसान इतना क्रूर हो गया है।

डॉग लवर ने बताया किस तरह बेजुबान की हुई पिटाई

असोड़ा गांव निवासी गोलू ग्रामीणों के सहयोग से बेजुबान जानवरों का उपचार फ्री में करते हैं। डॉग लवर गोलू ने बताया कि गांव के ही रहने वाले विजय कुमार ने कुछ दिन पूर्व कुत्ते को इस कदर पीटा की वह अपाहिज हो गया था। इसके बावजूद भी बेरहम विजय ने उसे दोबारा पीटना शुरू कर दिया था। जिसके कारण बेजुबान की दर्दनाक मौत हो गई थी। बेजुबान कुतिया के छोटे-छोटे छह बच्चे अपनी मां को खोजते रहते हैं।

इन धाराओं के अंतर्गत होती है पशु क्रूरता

गौरतलब है कि भारत में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए वर्ष 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-4 के तहत वर्ष 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम के गठन करने का उद्देश्य पशुओं को बेवजह मारना या जानवरों के प्रति उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। इस एक्ट को लेकर कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं। बता दें कि पशुओं के साथ क्रूरता के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। फिर चाहे वह पालतू पशु हों या फिर सड़क पर रहने वाले बेजुबान जानवर, सभी क्रूरता का शिकार होते हैं।

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा

थाना देहात प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि जनपद मेरठ निवासी गंगानगर सोनिया गौतम की तहरीर पर असोड़ा गांव निवासी आरोपी विजय कुमार पुत्र निर्मल के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 की तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉगी के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



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