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Hapur News: व्यवसायिक वाहनों पर करोड़ों का बकाया, अधिकारी नहीं कर पा रहे राजस्व की वसूली

Hapur News: जनपद में दौड़ रहे व्यवसायिक वाहनों पर सात करोड़ से अधिक के बकाए को वसलूने में उपसंभागीय परिवहन विभाग पिछड़ता दिख रहा है।

Avnish Pal
Published on: 7 Aug 2023 12:40 PM GMT (Updated on: 7 Aug 2023 2:46 PM GMT)
Hapur News: व्यवसायिक वाहनों पर करोड़ों का बकाया, अधिकारी नहीं कर पा रहे राजस्व की वसूली
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Dues of Crores on Commercial Vehicles, Hapur

Hapur News: जनपद में दौड़ रहे व्यवसायिक वाहनों पर सात करोड़ से अधिक के बकाए को वसलूने में उपसंभागीय परिवहन विभाग पिछड़ता दिख रहा है। पिछले माह में तहसील से चार लाख रुपये की वसूली विभाग ने की है। कुछ अन्य वसूली भी रोड टैक्स को लेकर विभाग ने की, पर यह कुल बकाये का 50 प्रतिशत फीसदी भी नहीं है। अभी भी बड़े बकायदारों से वसूली करने में अधिकारियों की रूचि नहीं दिखाई दे रही है।

इन वाहनों पर है करोड़ों का बकाया

वर्तमान में रोड टैक्स के रूप में विभाग का सात करोड़ 17 लाख बकाया है। इस वसूली को लेकर विभाग कोई खास कार्य करता दिखाई नहीं दे रहा है। जनपद में 1590 ई-रिक्शा संचालक एक करोड़ 58 लाख रुपये का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। 1151 अन्य वाहनों के मालिकों पर पांच करोड़ 59 लाख रुपए का बकाया है। इस धनराशि को भी वसलूने में विभाग की कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दे रहा है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है।

व्यवसायिक वाहनों से मोटा मुनाफा, फिर भी नहीं दे रहे टैक्स

व्यवसाय में उपयोग कर रहे वाहन मालिक मोटा मुनाफा तो कमा रहे हैं लेकिन उन वाहनों के टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाहन मालिकों पर आरटीओ सख्ती करने की तैयारी कर चुका है। यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं किए, तब अचल संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। ऐसे बकायदारों की सूची जारी कर अब उनसे टैक्स वसूली के लिए नोटिस देने की तैयारी भी हो चुकी है। बकायदारों की सूची तैयार की जा रही है। आरटीओ से बार-बार नोटिस जाने के बाद भी बकायदारों ने टैक्स जमा नहीं किया।

हर हाल में देना होगा टैक्स

इस सबंध में एआरटीओ छवि सिंह ने बताया कि पिछले महीने के मुकाबले राजस्व बढ़ा है। राजस्व को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कई वाहन स्वामी वाहन नष्ट होना बताते हैं। ऐसे वाहनों के टैक्स की गणना तब तक होती है, जब तक वाहन स्वामी वाहन का पंजीयन निरस्त न करा लें। ऐसे बकायादार से टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी सभी लिया जाएगा। वाहन बेचने या लोन देने वाली संस्था के लेने पर भी टैक्स से माफी नहीं मिलेगी। हर हाल में टैक्स देना होगा।

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