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Hapur News: कान फोड़ने वाली आवाज पर पुलिस की सख्ती, पुलिस ने बुलेट बाइक के साइलेंसर जब्तकर चलवाया रोडरोलर

Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के युवाओं में बुलेट बाइक का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। युवा बुलेट खरीदकर उसके ओरिजनल साइलेंसर को हटवाकर पटाखे या गोलियों जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगवा रहे हैं।

Sanskar Yadav
Published on: 31 July 2023 1:30 PM GMT
Hapur News: कान फोड़ने वाली आवाज पर पुलिस की सख्ती, पुलिस ने बुलेट बाइक के साइलेंसर जब्तकर चलवाया रोडरोलर
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Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के युवाओं में बुलेट बाइक का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। युवा बुलेट खरीदकर उसके ओरिजनल साइलेंसर को हटवाकर पटाखे या गोलियों जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगवा रहे हैं। जिससे बंदूक से चली गोली जैसी तेज ध्वनि की आवाज निकलती है। इसके कारण राहगीर, आमजन परेशान हो रहे हैं ऐसे तेज आवाज करने वाले साइलेंसर पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद भी युवा बाज नहीं आ रहे हैं। जिसके चलते यातायात पुलिस ने पटाखा फोड़ने वाली बुलेट बाइक को लेकर शहर के चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया था। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में पटाखा फोड़ रही बाइकों के साइलेंसर जब्त किए थे।

बुलेट की आवाज से हो रहे थे राहगीर परेशान

बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने वालों के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट से चलने वाले पटाखों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए आदेश जारी किए हैं कि अगर सड़क पर कोई भी बुलेट सवार पटाखा मारता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। इसके अलावा साइलेंसर के साथ छेडख़ानी करके और मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी धारा 188, मोटर व्हीकल एक्ट, पब्लिक प्लेस पर लोगों को दहशत में डालने, गैर जमानती धाराओं अधीन केस दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस लगातार साइलेंसर के साथ छेडख़ानी करके और मॉडिफाई करने वालो पर कार्रवाई कर रही है। सोमवर को करीब 150 मॉडिफाई साइलेंसर पर रोडरोलर चलवाकर उन्हें नष्ट किया गया।

बुलेट में मोडिफाई साइलेंसर लगाने वालों पर सख्त एक्शन

सीओ ट्रैफिक स्तुति सिंह ने बताया कि इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए मुलाजिमों को हिदायतें जारी कर दी हैं। ट्रैफिक इंचार्जों को बुलेट मोटरसाइकिल पर फोकस रखने को कहा गया है कि अगर कोई बुलेट सवार पटाखे मारते निकलता दिखे तो उसे रोककर तुरंत संबंधित थाने की पुलिस को मौके पर बुलाकर उसके खिलाफ धारा 188 अधीन केस दर्ज करवाया जाए। इसके साथ बुलेट का चालान भी किया जायेगा।

Sanskar Yadav

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