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हाथरस से बड़ी खबर: हाईकोर्ट की देखरेख में पूरी जांच करेगी सीबीआई, SC का फैसला
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस आफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नई दिल्ली: यूपी की राजनीति को हिला देने वाले हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी। पूरी जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाएगी।
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यूपी में इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस आफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में कहा गया था कि यूपी में इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। यहां पर यह जांच बाधित की जा सकती है। इसलिए यह जांच दिल्ली में कराई जाए। इस पर पीठ ने कहा कि पहले जांच पूरी हो जाए फिर यह तय किया जाएगा कि केस ट्रांसफर होगा या नहीं।
पीड़ित परिवार और गवाहों को तीन स्तरीय सुरक्षा दी गई है
यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर चुकी है। जिसमें कहा गया कि पीड़ित परिवार और गवाहों को तीन स्तरीय सुरक्षा दी गई है। यह भी कहा गया कि इसके लिए पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कोर्ट का बतााया गया कि पीड़िता के गांव की सीमा के साथ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
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उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हाथरस में एक युवती के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने तमाम विरोध के बाद शव का अंतिम संस्कार रात के अंधरे में कर दिया था। इसके विरोध में पूरे देश में उबाल गया था। इसके बाद पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की गयी थी।
श्रीधर अग्निहोत्री
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