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चिन्मयानन्द केस: ब्लैकमेल की आरोपी विधि छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई टली
स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता विधि छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई आज नहीं हो सकी। कोर्ट के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर आज सवाल उठे जिस पर कोर्ट ने अर्जी सक्षम कोर्ट में 2 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता विधि छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई आज नहीं हो सकी। कोर्ट के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर आज सवाल उठे जिस पर कोर्ट ने अर्जी सक्षम कोर्ट में 2 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।
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अगली सुनवाई सोमवार 2 दिसम्बर को
यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने दिया है। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पक्ष रखा। स्वामी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने पक्ष रखा। कोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया था। मालूम हो कि रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ स्वामी ने 5 करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच एसआईटी ने की। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई 2 दिसम्बर को नामित पीठ करेगी।
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीडिता के बयान की सत्यापित प्रति दिए जाने का निर्देश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर ने पीड़िता के दर्ज बयान की प्रति देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
यह देश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मालूम होगीकि स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर की अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था। जिसे याची ने मांग की किंतु उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।