स्वामी चिन्मयानंद केस: रेप पीड़िता की जमानत पर जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने दिया है। रेप पीड़िता एलएलएम छात्रा की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख लगाई है लेकिन उसपर 22 नवंबर को सुनवाई कर ली जाए।

SK Gautam
Published on: 13 Nov 2019 4:15 PM GMT
स्वामी चिन्मयानंद केस: रेप पीड़िता की जमानत पर जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की आरोपी रेप पीड़िता एलएलएम छात्रा की जमानत पर जल्द सुनवाई करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने दिया है। रेप पीड़िता एलएलएम छात्रा की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 नवंबर की तारीख लगाई है लेकिन उसपर 22 नवंबर को सुनवाई कर ली जाए।

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सुनवाई के बाद कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग नामंजूर करते हुए अर्जी खारिज कर दी। रेप पीड़िता ने इसके पूर्व इस मामले की एसआईटी जांच की मॉनीटरिंग कर रही खंडपीठ के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल करके सुनवाई का आग्रह किया था।

खंडपीठ ने उसका आग्रह यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि उसे केवल जांच की मॉनीटरिंग का ही क्षेत्राधिकार है। जमानत अर्जी को जमानत पर सुनवाई के क्षेत्राधिकार वाली खंडपीठ के समक्ष दाखिल किया जाए। गौरतलब है कि रेप पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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