TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

6170 पदों पर नियुक्ति: हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब

याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता का कहना है कि 25 जुलाई 17 को सुप्रीम कोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में रिक्त रह गये 6170 पदों पर नियुक्ति के लिए अलग से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

SK Gautam
Published on: 12 Nov 2019 8:25 PM IST
6170 पदों पर नियुक्ति: हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब
X

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने 2011 की 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष रह गये 6170 पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है। इसे लेकर सुरेन्द्र कुमार कनौजिया और 40अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

ये भी देखें : आ गया किसानों का एप! सीएम योगी के इस फैसले से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता का कहना है कि 25 जुलाई 17 को सुप्रीम कोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में रिक्त रह गये 6170 पदों पर नियुक्ति के लिए अलग से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

प्रदेश सरकार ने याचीगण का प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए 6170 पदों को भी शामिल कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है इसलिए याचीगण को इन पदों के सापेक्ष नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। याचीगण का कहना है कि रिक्त पदों को भरने में उनको अवसर नहीं दिया गया।

ये भी देखें : जानें क्यों लगता है राष्ट्रपति शासन, क्या कहता है संविधान?

मामला अदालत में करीब सात साल लंबित रहा जिससे उनकी टीईटी की वैधता भी समाप्त हो गयी और कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गये। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षांे को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर जनवरी 2020 में सुनवाई होगी।



\
SK Gautam

SK Gautam

Next Story