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हाईकोर्ट ने पूछा, अयोध्या में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की क्या है दर
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में पर्यटन विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा जारी एक नोटिस पर पूछा है कि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की क्या दर तय की गई है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में पर्यटन विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा जारी एक नोटिस पर पूछा है कि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की क्या दर तय की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी जवाब देने को कहा है कि उक्त अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का पालन हो रहा है या नहीं। मामले की अग्रिम सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
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यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अवधेश कुमार सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में जारी 27 जून 2019 के नोटिस का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि याचियों को उनके जमीनों से वंचित किया गया तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि याचियों की ओर से यह भी मांग की गई है कि यदि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहित करना चाहती है तो उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी वकील को जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा कि उक्त अधिग्रहण के लिए मुआवजे की क्या दर तय की गई है व भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।