कोर्ट ने दी हिदायत- मुख्य सचिव दाखिल करें अनुपालन शपथपत्र...वर्ना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अवमानना वाद में मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय को तीन सप्ताह में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

Rishi
Published on: 3 May 2019 3:12 PM GMT
कोर्ट ने दी हिदायत- मुख्य सचिव दाखिल करें अनुपालन शपथपत्र...वर्ना
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प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अवमानना वाद में मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय को तीन सप्ताह में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई पर यदि शपथ पत्र नहीं दाखिल किया जाता है तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाएगा।

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कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण भी देना होगा कि उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न चलायी जाए।

याचिका में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर ने पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन तथा पूर्व प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा पर राजनीतिक दबाव में उनके निलम्बन सम्बंधी मामले में अनेक फर्जी अभिलेख तैयार कराए जाने व विधि विरुद्ध तरीके से दो बार उनका निलंबन बढ़ा कर निलम्बित रखे जाने का आरोप लगाया था।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को उनकी शिकायत की जांच का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि उक्त आदेश के बावजूद जांच अभी तक पूरी नहीं की गई है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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