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इस भू-माफिया व पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार

न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति एस.के. गुप्ता की खंडपीठ ने उमाकांत यादव व दो अन्य की याचिका पर दिया है। दूसरी तरफ फूलपुर निवासी लालचंद यादव ने एक याचिका दाखिल कर उमाकांत यादव पर गांधी आश्रम की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।

SK Gautam
Published on: 21 Oct 2019 2:39 PM GMT
इस भू-माफिया व पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भू-माफिया पूर्व सांसद उमाकांत यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याची को वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति एस.के. गुप्ता की खंडपीठ ने उमाकांत यादव व दो अन्य की याचिका पर दिया है। दूसरी तरफ फूलपुर निवासी लालचंद यादव ने एक याचिका दाखिल कर उमाकांत यादव पर गांधी आश्रम की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।

आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र में स्थित गांधी आश्रम पर उमाकांत यादव ने मकान उमाकांत यादव के नाम से अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है, और पूछा है कि किन परिस्थितियों में गांधी आश्रम की जमीन विपक्षी उमाकांत यादव को दी गई है।

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याचिका की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। याची लालचंद यादव का कहना है गांव सभा के प्रस्ताव पर एसडीएम ने 4 अक्टूबर 1983 को गांधी आश्रम भवन के लिए जमीन आवंटित की थी और उस पर गांधी आश्रम का भवन बना है। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है।

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