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गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
वर्तमान याचिका पर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का व गायत्री प्रजापति को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए उसके अगले एक सप्ताह का समय दिया है। अग्रिम सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
लखनऊ: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गायत्री प्रजापति ने दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की है, उनकी पहली याचिका हाईकोर्ट डेढ साल पहले खारिज कर चुकी है।
वर्तमान याचिका पर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का व गायत्री प्रजापति को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए उसके अगले एक सप्ताह का समय दिया है। अग्रिम सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
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यह आदेश जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका पर दिया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके साथियों पर चित्रकूट की एक महिला ने खुद के सातह गैंगरेप और उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक सम्बंध बनाने के प्रयास का आरोप लगाया है।
मामले में सत्र अदालत ने 25 अप्रैल 2017 को पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी लेकिन राज्य सरकार की अर्जी पर 26 मई 2017 को हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 27 सितम्बर 2017 को सत्र अदालत द्वारा नए सिरे से सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज किये जाने के पश्चात गायत्री ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। उक्त याचिका भी 14 दिसम्बर 2017 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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