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हाईकोर्ट ने पेंशन के लिए तदर्थ सेवा को जोड़ने के मामले में सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेंशन भुगतान के लिए तदर्थ सेवा अवधि शामिल करने से इंकार करने के आदेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने डा.ओम प्रकाश व 11 अन्य की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेंशन भुगतान के लिए तदर्थ सेवा अवधि शामिल करने से इंकार करने के आदेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने डा.ओम प्रकाश व 11 अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि याची की नियुक्ति 1983 में होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर के पद पर तदर्थ रूप में की गयी और 1994 में सेवा नियमित कर दी गयी। वाराणसी के निवासी याची ने पेंशन में तदर्थ सेवा अवधि जोड़ने की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया गया।जिसे चुनौती दी गयी है।
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याची का कहना है कि उ. प्र. सेवानिवृत्ति परिलाभ नियमावली 1961 के नियम 3 (8) पर विचार नहीं किया गया और हाई कोर्ट के डा. अमरेंद्र नारायण श्रीवास्तव केस के फैसले का पालन नहीं किया गया। जिसके तहत याची को तदर्थ नियुक्ति के समय से सेवाकाल का पेंशन पाने का हक है। इस मुद्दे पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।