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Jhansi News: ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पत्नी की हत्या में पति को मिली सजा

Jhansi News: अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संचालित ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत सोमवार को प्रभावी पैरवी कर पत्नी की हत्या में पति को कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई है।

B.K Kushwaha
Published on: 1 Aug 2023 7:53 PM IST
Jhansi News: ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पत्नी की हत्या में पति को मिली सजा
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ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पत्नी की हत्या में पति को मिली सजा: Photo- Social Media

Jhansi News: अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संचालित ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत सोमवार को प्रभावी पैरवी कर पत्नी की हत्या में पति को कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई है। बबीना थाने में 2019 में दर्ज केस में सजा होने के बाद एसएसपी राजेश एस ने अन्य केसों में कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का निर्देश मॉनीटरिंग सेल को दिया है।

थानों में दर्ज केस की विवेचना व साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पक्ष अदालत में प्रेषिट किया जाता है। आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद पैरवी के अभाव में पीड़ितों को न्याय मिलने में काफी समय लगता है। ऐसे में पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत सभी थानों में दर्ज दो-दो केस चिन्हित कर कोर्ट में पैरवी करना शुरु किया है।

पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि दतिया के सुकैता गांव निवासी कौशल राजपूत ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 8 साल पहले उसकी बहन रिंकी की शादी बबीना निवासी आनंद राजपूत से हुई थी। उसके दो बच्चे मोहित व कपिल हैं। पिछले कुछ समय से बहनोई का व्यवहार बहन के प्रति बदल गया था। वह छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा था। इसी बीच एक अगस्त 2019 को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि बहनोई ने बहन रिंकी की घर में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी है।

सूचना पर भाई अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंचा, तब तक रिंकी की मौत हो चुकी थी। यहां गांव के लोगों ने बताया था कि बहनाई ने पहले बहन के सिर पर पत्थर मारा था, जिससे वह गिर गई थी। फिर उसके गले पर लात रखकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। केस की सुनवाई न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में चल रही थी। ऑपरेशन कन्वेंशन में केस का चयन कर मॉनीटरिंग सेल से प्रभावी पैरवी को सोमवार को न्यायाधीश ने पति आनंद राजपूत को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इनका कहना है

केस में सजा होने के बाद एसएसपी राजेश एस ने बताया कि अन्य केसों में भी प्रभावी पैरवी की जा रही है। अपराधियों को सजा दिलाना व पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इस टीम ने की हैं पैरवी

अभियोजन अधिकारी मृदुलाकान्त श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश गोस्वामी, बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह और पैरोकार आरक्षी शिवम तिवारी शामिल रहे है।



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