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तो यूपी में होगा ऐसा, लॉकडाउन पर योगी सरकार लेगी कड़ा फैसला

मोदी सरकार ने ये एडवाइजरी जारी कर रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोलने की बात कही है। मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है।

Vidushi Mishra
Published on: 25 April 2020 8:52 AM GMT
तो यूपी में होगा ऐसा, लॉकडाउन पर योगी सरकार लेगी कड़ा फैसला
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तो यूपी में होगा ऐसा, लॉकडाउन पर योगी सरकार लेगी कड़ा फैसला

लखनऊ। मोदी सरकार ने ये एडवाइजरी जारी कर रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोलने की बात कही है। मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक, यूपी सरकार ने ये तय किया है कि वह उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं देगी। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।

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लखनऊ-आगरा में बिल्कुल छूट नहीं

जानकारी के लिए बता दें, लखनऊ और आगरा में जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान किसी भी नई रियायत को देने के विचार में नहीं है। साथ ही लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि राजधानी में पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी। अब तक चले आ रहे लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। बढ़ते संक्रमण के आकंड़े लखनऊ में अब तक 202 केस हो चुके हैं।

महामारी से यूपी का सबसे ज्यादा प्रभावित जिले आगरा, यहां अब तक 358 केस सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए आगरा के डीएम ने साफ किया है कि यहां के हालात में बदलाव नहीं है। 3 मई तक बाजार नहीं खुलेगा।

आगे उन्होंने कहा कि दवा, दूध, सब्ज़ी उपलब्ध रहेगी। किराना की व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन होगा।

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एडवाइजरी में ये सब है

इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के लाखों छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत प्रदान की है। गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी गाइडलाइन के अनुसार, शनिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर-जरूरी सामान की दुकान भी खोली जा सकेंगी।

लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है।

आए आदेश के अनुसार, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं है। वहीं शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे।

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Vidushi Mishra

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