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शराब के अवैध निर्माण व जहरीली शराब के सौदागरों पर लगेंगे अब ये एक्ट

जहरीली शराब के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता और गम्भीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में प्रभावी रूप से मामले दर्ज किये जायें। प्रमुख सचिव आबकारी के अनुसार यदि दोषी अवैध शराब का निर्माण या तस्करी दोबारा करते हैं तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करने पर भी विचार करने के निर्देश दिये गये हैं।

SK Gautam
Published on: 3 July 2019 5:14 PM GMT
शराब के अवैध निर्माण व जहरीली शराब के सौदागरों पर लगेंगे अब ये एक्ट
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jahrili sharab

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध रूप से निर्मित शराब व जहरीली शराब के संचय, परिवहन और बिक्री के कारण हुई जनहानि के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर। भूसरेड्डी ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि शराब से हुई जनहानि के मामलों में अन्य धाराओं के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्यवाही की जाये।

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उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता और गम्भीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में प्रभावी रूप से मामले दर्ज किये जायें। प्रमुख सचिव आबकारी के अनुसार यदि दोषी अवैध शराब का निर्माण या तस्करी दोबारा करते हैं तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करने पर भी विचार करने के निर्देश दिये गये हैं।

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उन्होंने मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को विभिन्न अभियोगों में अभियोजन की कार्यवाही विशेष न्यायालयों के समक्ष वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रभावी रुप से करने को भी कहा है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले में विशेष न्यायालय का गठन नहीं हुआ है तो तत्काल अगली समन्वय समिति के माध्यम से गठन किया जाए।

SK Gautam

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