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स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में खाली चल रहे पदों पर जवाब तलब

याचिका पर कोर्ट ने पूर्व में भी जवाब मांगा था लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि पदों को भरने के सम्बंध में उन्हें सरकार की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

Shivakant Shukla
Published on: 12 April 2019 9:21 PM IST
स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में खाली चल रहे पदों पर जवाब तलब
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प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: हाईकोर्ट ने यू0पी0 स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्युनल में खाली चल रहे पदों को भरे जाने के सम्बंध में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि रिक्तियों को भरने के सम्बंध में क्या कदम उठाए गए व अभी इसमें कितना समय लगेगा। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

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यह आदेश जस्टिस पी0के0 जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने सुरेंद्र कुमार की याचिका पर दिया। याची का कहना है कि पिछले दो वर्षों से ट्रिब्युनल में चार पद खाली हैं व इसी वर्ष जून-जुलाई महीने में चार और अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन्हें भरने के लिये अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

याचिका पर कोर्ट ने पूर्व में भी जवाब मांगा था लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि पदों को भरने के सम्बंध में उन्हें सरकार की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

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Shivakant Shukla

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