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रिश्वत लेने के मामले में स्थानीय निकाय निदेशालय के बाबू को 3 साल की कैद

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने बकाए वेतन का भुगतान करने के एवज में सात हजार की रिश्वत लेने वाले स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के बड़े बाबू चांद सक्सेना को तीन साल की सजा सुनाई है।

Dharmendra kumar
Published on: 30 March 2019 2:21 PM GMT

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने बकाए वेतन का भुगतान करने के एवज में सात हजार की रिश्वत लेने वाले स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के बड़े बाबू चांद सक्सेना को तीन साल की सजा सुनाई है।

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विशेष जज विनय कुमार सिंह ने सक्सेना पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका है। भ्रष्टाचार का यह मामला 25 साल पुराना है।

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सरकारी वकील शीतला प्रसाद रावत के मुताबिक 15 नवंबर, 1994 को इस मामले की शिकायत जालौन के लक्ष्मी नारायण शुक्ला ने दर्ज कराई थी। उनकी इस शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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