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इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा पर धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरी बात
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया को नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का निरीक्षण कर दो सप्ताह मे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया को नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का निरीक्षण कर दो सप्ताह मे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय पर बीबीए एलएलबी आनर्स कोर्स के छात्र प्रतीक शुक्ला ने धोखा देने का आरोप लगाया है। याची का कहना है उसने आनर्स कोर्स मे प्रवेश लिया था किंतु उसे सामान्य डिग्री दी गई है।
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नोटिस जारी कर जवाब मांगा
कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव को याचिका में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने छात्र प्रतीक शुक्ला की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता विजेता सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि उसने बीबीए एलएलबी आनर्स कोर्स में सत्र 2013 14 में प्रवेश लिया था और उसने स्कूल आफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च से पांचवे सेमेस्टर की परीक्षा दी। किंतु यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा उसे बीबीए एलएलबी आनर्स डिग्री के बजाय बीबीए एलएलबी की डिग्री दी गई।
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जब याची ने इसकी शिकायत की तो विश्वविद्यालय ने कोई सुनवाई नहीं की। बार काउंसिल आफ इंडिया का कहना था कि विश्वविद्यालय आनर्स कोर्स चलाने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे में वह बीबीए एलएलबी आनर्स कोर्स की डिग्री नहीं दे सकता।
इस पर याची का कहना थाकि उसके साथ धोखा किया गया है। क्योंकि आनर्स कोर्स की फीस अधिक है। अधिक फीस लेकर उसे दूसरी डिग्री दी गई है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं को विचारणीय माना और सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है।
साथ ही बार काउंसिल आफ इंडिया को एक टीम गठित कर विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 28 नवंबर को होगी।