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Jalaun News: नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

Jalaun News: पुलिस और शासकीय अधिवक्ता ने विशेष पैरवी करते हुए न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपी को सजा दिलाई। जालौन के कुठान थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है।

Afsar Haq
Published on: 19 April 2023 8:09 PM GMT
Jalaun News: नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा
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बलात्कार करने के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई(Pic: Social Media)

Jalaun News: जालौन में 4 साल पहले नाबालिक को भगाकर ले जाकर उसके साथ 2 दिन तक बलात्कार करने के आरोप में पाॅस्को एक्ट न्यायालय ने आरोपी को 12 साल की सजा एवं तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया है। पुलिस और शासकीय अधिवक्ता ने विशेष पैरवी करते हुए न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपी को सजा दिलाई। बता दें जालौन के कुठान थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है। जहां पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि गांव के राहुल उर्फ कालिया उसकी नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की और 2 दिन के अंतराल के बाद आरोपी सहित किशोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 366, 376, पाॅस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और वहीं नाबालिक को कोर्ट में पेश करते हुए 164 के बयान दर्ज कराए।

नाबालिक ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ 2 दिन तक जबरदस्ती बलात्कार किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज कर आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एवं चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता लखन सिंह निरंजन ने बताया कि बादी की ओर से और मेरे निर्देशन में सहयोगी ऋषि राज गुर्जर बृजराज सिंह राजपूत ने पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पैरवी की जिसमें न्यायालय पाॅस्को एक्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल उर्फ कालिया को 12 साल की सजा एवं तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Afsar Haq

Afsar Haq

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