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Jhansi News: कोर्ट ने डकैत निर्भय सिंह गुर्जर गैंग के दो बदमाशों को आजीवन कारावास, ड्राइवर से मांग थी फिरौती

Jhansi News: विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि जालौन के सिरसाकलां थाना के तत्कालीन एसओ अनूप कुमार निगम ने नवाबाद थाना में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 21 अगस्त 2003 को पुलिस टीम गोरापुर पर चैकिंग कर रही थी।

Anant Shukla
Published on: 11 Aug 2023 10:32 PM IST
Jhansi News: कोर्ट ने डकैत निर्भय सिंह गुर्जर गैंग के दो बदमाशों को आजीवन कारावास, ड्राइवर से मांग थी फिरौती
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Karnataka High Court (photo: social media )

Jhansi News: डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने फिरौती के लिए कार ड्राइवर का अपहरण करने वाले दो बदमाशों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। न देने पर धनराशि की वसूली की जाएगी। यह बदमाश डकैत निर्भय सिंह गुर्जर गैंग के सदस्य थे। विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि जालौन के सिरसाकलां थाना के तत्कालीन एसओ अनूप कुमार निगम ने नवाबाद थाना में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 21 अगस्त 2003 को पुलिस टीम गोरापुर पर चैकिंग कर रही थी।

पूरा मामला

झांसी की ओर से आई मारुति वैन को रोका गया। वैन के अंदर एक व्यक्ति लेटा था, जबकि 4 युवक बैठे थे। पुलिस के पूछने पर बदमाशों ने बताया कि मरीज लेटा है, उसका इलाज कराने न्यामतपुर जा रहे हैं। शक होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो वे संतोषजनक जबाव नहीं दे पाए। पुलिस ने वैन में लेटे हुए व्यक्ति को उठाया तो वह अचेत अवस्था में था। उस पर पानी के छीटे मारे तो होश आया।

उसने पुलिस को बताया था कि “मेरा नाम सुनील कुमार रजक पुत्र मथुराप्रसाद निवासी मेहदीबाग है। यह वैन मेरी है। वैन में बैठे चारों युवक 20 अगस्त 2023 को दोपहर ढाई बजे सीता होटल के पास मिले थे। बोले ओरछा धाम दर्शन के लिए जाना है। मैंने किराया लेकर चारों को वैन में बैठा लिया। ओरछा में दर्शन करने के बाद उनको कुछबधिया बाबा बरल ले जाने लगा। चिरगांव के पास एक होटल पर चारों ने गाड़ी रुकवाई। फिर मुझे प्रसाद खिलाया। चारों ने बियर पी। मुझे भी एक गिलास में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुनील कुमार के बयान के बाद पुलिस टीम ने वैन सवार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ टिल्लू, पान सिंह, रामदास और अखिलेश के रूप में हुई थी।

पुलिस पूछताछ ने बताया कि चारों निर्भय सिंह गुर्जर गैंग से सदस्य हैं। उन्होंने सुनील कुमार को नशीला दवा खिलाकर बेहोश किया। फिर अपहरण करके निर्भय सिंह गुर्जर गैंग को सौंपने जा रहे थे। इसके बाद सुनील के घरवालों से फिरौती की रकम वसूलना था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने पान सिंह और अखिलेश को आईपीसी की धारा 364ए में आजीवन कारावास और 328 में 10 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।



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Anant Shukla

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