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Balrampur News: नाबालिक से दुराचार के आरोपी को 20 साल का कारावास

Balrampur News: बलरामपुर की विशेष पॉक्सो एक्ट सत्र न्यायालय ने एक मामले में नाबालिग के साथ दुराचार को सही मानते हुए दोषी को सुनाई सजा।

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Published on: 11 Aug 2023 10:13 PM IST
Balrampur News: नाबालिक से दुराचार के आरोपी को 20 साल का कारावास
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नाबालिक से दुराचार के आरोपी को 20 साल का कारावास : Photo- Newstrack

Balrampur News: जिले की विशेष पॉक्सो एक्ट सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड का भी सजा सुनाया है। अर्थदंड समय सीमा पर न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि एक महिला ने उतरौला कोतवाली में गत 13 जनवरी 2016 को एक तहरीर दिया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही नियाज अहमद ने दुराचार कर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

20 वर्ष की कठोर कारावास

सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने नियाज अहमद को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। जिसमें आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 51 हजार का अतिरिक्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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