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Jhansi News: ऑपरेशन सतर्कः जीटी एक्सप्रेस में पकड़ी गई चांदी, दो तस्कर पकड़े
Jhansi News: तस्करी करके लायी जा रही थी चांदी
Jhansi News: रेल सुरक्षा बल व क्राइम विंग की टीम ने ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत जीटी एक्सप्रेस में तस्करी करके लायी जा रही है चांदी पकड़ी है। इसकी कीमत 14 लाख 53 हजार 320 रुपया आंकी गई है। इस मामले में दो व्यापारियों को पकड़ लिया। देरशाम तक पूछताछ जारी थी। इसकी सूचना जीएसटी विभाग के अफसरों को दी गई है।
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रेल सुरक्षा बल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/उत्तर मध्य रेलवे व वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश में आरपीएफ और क्राइम विंग की टीम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झाँसी में ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत ट्रेनों में चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 12615 के जनरल कोच में दो युवक बैठे हुए हैं। इनके पास तस्करी करके लायी जा रही चांदी है। किसी प्रकार के कागजात भी नहीं है। इस सूचना पर टीम सक्रिय हो गई। जैसे ही ट्रेन स्थानीय रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो टीम ने उक्त कोच में आकस्मिक छापा मारा। छापे के दौरान दो युवक पिट्ठू बैग लिए दिखाई दिए। इसके बाद बैगों को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर चांदी रखी हुई थी। इस मामले में आरपीएफ की टीम ने संबंधित व्यक्तियों से चांदी से संबंधित कागजात मांगे मगर वह लोग कागजात नहीं दिखा सके। इसकी सूचना आरपीएफ ने जीएसटी विभाग के अफसरों को दी। बाद में दोनों व्यक्तियों व चांदी को जीएसटी टीम के अफसर अपने साथ ले गए। इस मामले में देरशाम पूछताछ जारी थी।
इन व्यापारियों को पकड़ा गया
ग्वालियर के थाना जनकगंज के गली नं.-3 गोल पहाड़िया बिजलीघर के पीछे गिरिराज कॉलोनी निवासी प्रदीप चौरसिया ऊर्फ कल्लू व ग्वालियर के थाना लश्कर के बैसा चौकी खासकी बाजार के पास रहने वाले कुलदीप चौरसिया को पकड़ा गया। इनके पास से पिट्ठू बैग से 20.185 किग्रा चांदी बरामद की गई। इसकी कीमत 14 लाख 53 हजार 320 रुपया है। प्रदीप के पास से 11.323 और कुलदीप के पास से 8.862 बरामद की है।
इस टीम को मिली है सफलता
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक आर के कौशिक, उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह यादव, आरक्षी हेमन्त कुमार, साहिल, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, डिटेक्टिव विंग झाँसी की प्रभारी निरीक्षक शिप्रा, सहायक उपनिरीक्षक नवीन कुमार, प्रधान आरक्षी विजय बहादुर राम, आरक्षी अरुण सिंह राठौर शामिल रहे हैं।
चोरी के आरोपी को तीन साल का कारावास
झाँसी। एएसजे/फास्ट ट्रक कोर्ट न्यायालय चित्रकूट ने चोरी के आरोपी को तीन साल के कारावास से दंडित किया। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।
मालूम हो कि जीआरपी मानिकपुर पर 22 जुलाई 2015 को मुअसं0 163/15 धारा 21/22 एनडीपीएस. एक्ट बनाम रामवृक्ष सोनी निवासी हरदासपुर थाना- तखाँ जिलाआजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना सम्पादित की गयी। उपरोक्त अभियुक्त को 22 जुलाई 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद विवेचना प्रेषित आरोप पत्र पर A.S.J/F.T.C. न्यायालय द्वारा विचारण किया गया । शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने के आदेश- निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग आगर/झाँसी द्वारा उपरोक्त अभियोग सूचीबद्ध कराकर प्रभावी पैरवी करायी गयी जिसके फलस्वरुप A.S.J/F.T.C. न्यायालय द्वारा आरोपी रामवृक्ष सोनी को धारा 21/22 एनडीपीएस. एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है।