TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

सिंगापुर में नौकरी: फर्जी ऑफर लेटर बनाकर करता था लाखों की ठगी, जमानत खारिज

सिंगापुर में नौकरी लगवाने के नाम पर दो लोगों से करीब नौ लाख रूपये ठगने के आरोपी अनिकेत कुमार जमड़ी (गया बिहार) की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा कोर्ट ने हत्या के दो मामलों के आरोपियों की भी जमानत निरस्त कर दी।

SK Gautam
Published on: 17 Feb 2021 7:42 PM IST
सिंगापुर में नौकरी: फर्जी ऑफर लेटर बनाकर करता था लाखों की ठगी, जमानत खारिज
X
सिंगापुर में नौकरी: फर्जी ऑफर लेटर बनाकर करता था लाखों की ठगी, जमानत खारिज

औरैया: सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र में धोखाधड़ी व फर्जी कागजातों के द्वारा सिंगापुर में नौकरी लगवाने के नाम पर दो लोगों से करीब नौ लाख रूपये ठगने के आरोपी अनिकेत कुमार जमड़ी (गया बिहार) की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा कोर्ट ने हत्या के दो मामलों के आरोपियों की भी जमानत निरस्त कर दी।

अभियोजन की ओर से पैरवरी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा पवन कुमार ने कोतवाली सदर में रिपोर्ट लिखाई कि अनिकेत कुमार व अजीत पाण्डेय ने उनसे सिंगापुर में नौकरी लगवाने का झांसा दिया तथा फर्जी आफर लेटर दिखाकर सिक्योरिटी मनी के रूप में चार लाख साठ हजार व उसके मित्र नसीम सुलाना से चार लाख चैवन हजार रूपये ले लिये तथा उससे पन्द्रह लाख रूपये की और मांग की गई।

फर्जी आफर लेटर बनाकर लाखों की ठगी की गई

एक अनुमान के अनुसार आरोपियों ने वादी के दोस्तों से नौकरी के नाम पर करीब एक करोड़ रूपया ले लिया। कम्पनी व एम्बेसी से कन्फर्म करने पर पता चला कि उन लोगों के साथ धोखा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार व 17 दिसम्बर 2020 से जेल में निरूद्ध आरोपी अनिकेत कुमार पुत्र त्रिपुरारी सिंह निवासी ग्राम जमड़ी थाना चेरकी जिला गया बिहार ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की व अपने को यह कहकर निर्दोष बताया कि एफआईआर 13 माह बाद थाने में लिखाई गई।

ये भी देखें: काशी को ऑर्गेनिक फॉर्मिंग का हब बनाने की तैयारी, कमिश्नर ने अफसरों को दिया टारगेट

सिंगापुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले की जमानत खारिज

वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने आरोपी अनिकेत व सहअभियुक्त अजीत पाण्डेय ने छल एवं धोखाधड़ी करके कूट रचित जाब आफर लेटर तैयार कर सिंगापुर में नौकरी लगवाने के नाम से धोखाधड़ी जैसे गम्भीर अपराध करने वालों को जमानत ने दने की बहस की। सह अभियुक्त अजीत पाण्डेय का जमानत प्रार्थना पत्र पहले से ही एक फरवरी 2021 को निरस्त हो चुका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी अनिकेत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

ये भी देखें: PM ने समर्पित की गैस पाइपलाइन, बोले- बुनियादी ढांचे पर खर्च करेंगे 7.5 लाख करोड़

इसे अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सदर कोतवाली में दिनांक 19 दिसम्बर 2020 को ग्राम जमालीपुर में हुई हत्या के आरोपी मनोज यादव तथा थाना दिबियापुर खेत्र के हत्या के मामले के आरोपी अजय कुमार निवासी हरीसिंह की बड़ैया की भी जमानत याचिकायें निरस्त कर दी।

रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी, औरैया

दोस्तों देश दुनिया की और को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
SK Gautam

SK Gautam

Next Story