×

Kannauj News: छात्रा की मर्डर मिस्ट्री! सांसद ने बताया लव जेहाद, परिजनों ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप

Kannauj News: न्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला कन्हई में प्रेमी द्वारा की गई छात्रा की हत्या पर गांव पहुंचे भाजपा सांसद ने गांव पहुंचकर घटना को लव जिहाद से जुड़ा बताया। उन्होंने डीएम से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Pankaj Srivastava
Published on: 30 Aug 2023 11:09 AM GMT
Kannauj News: छात्रा की मर्डर मिस्ट्री! सांसद ने बताया लव जेहाद, परिजनों ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप
X
Murder Case in Kannauj (Photo: Newstrack)

Kannauj News: कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला कन्हई में प्रेमी द्वारा की गई छात्रा की हत्या पर गांव पहुंचे भाजपा सांसद ने गांव पहुंचकर घटना को लव जिहाद से जुड़ा बताया। उन्होंने डीएम से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार को धमकी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही है।

छात्रा का मर्डर कर हाइवे किनारे फेंका गया था शव

थाना क्षेत्र के नगला कन्हई गांव निवासी 17 वर्षीय छात्रा अंजलि का अपहरण कर रविवार को हत्या कर एक्सप्रेस वे पर फेंकने दिया गया था। मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव निवासी प्रेमी सद्दाम पर अपहरण कर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर सोमवार को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को गांव पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक एवं तिर्वा भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी।

शव को जलाने के बजाए पुलिस ने जबरन दफना दिया!

परिवार के लोगों ने सांसद को रोकर अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि बेटी का शव घर देर शाम लाया गया था, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शाम को अंतिम संस्कार नहीं करते हैं लेकिन पुलिस ने दबाव देते हुए शव को दफना दिया और वो पीठ के बल दफनाया गया, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि हम लोगों से घटना वाले दिन ही दबाव से तहरीर लिखवा ली। जिसमें हम लोगों से सिर्फ एक ही आरोपी का नाम लिख सकें, जबकि परिवार के और सदस्य भी इस घटना से शामिल थे। पुलिस से एफआईआर में अन्य लोगों के नाम बढ़ाए जाने की बात पुलिस से कहीं तो पुलिस ने इनकार कर दिया।

पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल

परिजनों ने कहा कि बेटी की उम्र 18 साल से कम है, फिर भी मुकदमा में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया और लव जिहाद का हवाला दे डाला, इतने पर ही सांसद ने जिलाधिकारी को फोन से अवगत कराते हुए बताया कि मामले को गंभीरता से लें। गांव के लोगों आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन भी मदद नहीं कर रही है। आप इसको संज्ञान में लें और लव जिहाद का मामला मालूम पड़ता है, इसकी भी जांच करते हुए कार्रवाई करें। परिजनों ने बताया कि आरोपी का भाई घर में ही अवैध क्लीनिक खोले हुए हैं और जमीन पर मकान भी अवैध रूप से बनाए हुए हैं। सांसद ने फोन पर मामले से संबंधित सभी अधिकारियों को अवगत कराते हुए जल्दी ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिजनों को सांत्वना दे देते हुए कहा कि हमारी तरफ से जो भी मदद होगी आपको दी जाएगी।

राजस्व टीम ने पहुंचकर बने मकान की नाप जोख की

सांसद द्वारा फोन किए जाने के बाद थोड़ी देर बाद राजस्व टीम लेखपाल आशीष अवस्थी, जितेंद्र कुमार सिंह, अमित सिंह समेत कई लेखपालों ने गांव पहुंचकर आरोपी के मकान की पैमाइश करते हुए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी।

सपा नेता ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को दी सांत्वना

सपा नेता एवं विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी अनिल पाल ने भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

Kannauj News: जानलेवा हमले के मामले में मिला न्याय, अदालत ने सुनाई ये सजा

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में प्रधान पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों को आधार पर आरोपितों को दोषी करार मानते हुए पांच लोगों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पिता-पुत्र समेत सभी दोषियों को 5 साल की सजा सहित नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।

सड़क का निर्माण कराते वक्त हुआ था हमला

कन्नौज जिला सत्र एवं न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने इंदरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अर्थदंड सहित पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। पूरे मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि थाना इंदरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कठेला निवासी शशि प्रभा ने 27 जून 2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि उसकी सास राममूर्ति लाख ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान का सारा काम उसके पति विजय पाल राजपूत ही देखते हैं। जिसको लेकर जब उनके पति मक्कापुरवा से कीरतपुर गांव के बीच सड़क पर खड़ंजा का कार्य देखने गये था। उसी दौरान कीरतपुर गांव के पास मक्कापुरवा निवासी अटलराम पुत्र भानु प्रताप, जितेंद्र कुमार सूरज कुमार व बहनोई प्रदीप सहित तीन अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से हमला बोल दिया।

कुल्हाड़ी से किया था हमला

आरोप था कि शशि प्रभा के पति विजय पाल राजपूत को जान से मारने की नियत उनके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बात की तहरीर शशि प्रभा ने इंदरगढ़ थाने में दी थी। जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई में जुट गई और मामला न्यायालय में पहुंच गया। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अटलराम, जितेंद्र, भानू प्रताप, सूरज, प्रदीप सहित पांचों लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा के साथ आर्थिक जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया है।

Pankaj Srivastava

Pankaj Srivastava

Next Story