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Mukhtar Ansari Case: अब कपिल देव हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मिलेगी सजा, इस तारीख को आएगा कोर्ट का फैसला

Mukhtar Ansari Case:गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कपिल देव सिंह हत्याकांड में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले की तारीख सुरक्षित रख ली है। अदालत इस मामले में अपना फैसला 20 मई को सुनाएगा। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने इसकी जानकारी दी है।

Krishna Chaudhary
Published on: 7 May 2023 4:20 PM IST
Mukhtar Ansari Case:  अब कपिल देव हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मिलेगी सजा, इस तारीख को आएगा कोर्ट का फैसला
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मुख्तार अंसारी ( सोशल मीडिया)

Mukhtar Ansari Case: माफिया डॉन और पूर्वांचल के बाहुबली राजनेता मुख्तार अंसारी के पापों का हिसाब-किताब अब शुरू हो चुका है। कुख्यात बाहुबली द्वारा अतीत में किए गए गुनाहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में सजा मिलने के बाद माफिया को एक अन्य हत्याकांड में सजा सुनाई जाएगी। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कपिल देव सिंह हत्याकांड में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले की तारीख सुरक्षित रख ली है।

अदालत इस मामले में अपना फैसला 20 मई को सुनाएगा। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले अपराधी से राजनेता बने मुख्तार को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और साथ में पांच लाख का जुर्माना भी ठोंका था।

2009 में हुई थी कपिल देव की हत्या

करंडा के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या साल 2009 में कर दी गई थी। इस घटना के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था। मुहम्मदाबाद कोतवाली में धारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद इस मामले में मुख्तार को सह अभियुक्त बनाया गया और उसके खिलाफ 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।

माफिया डॉन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास के दो मामले हैं। गैंगस्टर मामले पर सजा 20 मई को सुनाई जाएगी, जबकि दूसरे मुकदमे की सजा 17 मई को सुनाई जाएगी। मुख्तार के वकील का कहना है कि हत्याकांड के दौरान उनका मुवक्किल जेल में था। उन पर फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया गया था।

मुख्तार को चार मामलों में हो चुकी है सजा

पूर्वांचल के कुख्यात माफिया और बाहुबली नेता के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्तार अंसारी को अब तक चार अलगृ-अलग मामलों में कोर्ट सजा सुना चुकी है। इनमें 10-10 साल और पांच साल की सजा सुनाई गई है। माफिया पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं।

भाई की जा चुकी है संसद सदस्यता

बीते माह गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून के हवाले से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। दिवंगत बीजेपी नेता कृष्णानंद राय अफजाल अंसारी को ही हराकर मुहम्मादाबाद सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे।



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