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कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दोषी करार, 4 आरोपी बरी

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

Shivakant Shukla
Published on: 4 March 2020 7:08 AM GMT
कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दोषी करार, 4 आरोपी बरी
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लखनऊ: उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

बता दें कि पीड़िता के पिता की हत्या पुलिस हिरासत के दौरान हुई थी। जिसका आरोप कुलदीप सेंगर पर लगा था। इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे। इनमें से 4 बरी किए गए है। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। धारा 304 और 120b में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

इसके पहले टाल दिया गया था फैसला-

बता दें कि पुलिस हिरासत में बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 में हुई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह ने अपने प्रभाव के बल पर उसके पिता को पहले गिरफ्तार करवाया फिर जेल में हत्या करवा दी। इससे पहले 29 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कथित रूप से हिरासत में हुई मौत मामले में 4 मार्च तक टाल दी थी।

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उन्नाव जिले से भाजपा के विधायक रहते कुलदीप सेंगर पर गांव में ही रहने वाली एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में मुकदमे की जांच सीबीआई ने की और हाईकोर्ट से मुकदमा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई थी। कुलदीप सेंगर के दोषी साबित होने पर 20 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा के साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

उन्नाव गैंगरेप केस

कुलदीप सिंह की विधायकी भी खत्म-

दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी भी खत्म कर दी गई थी। भाजपा ने भी उन्हें पहले ही अगस्त 2019 को पार्टी से निकाल दिया है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी हैं और मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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