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सेंगर को कोर्ट ने दी ऐसी सजा: सालों तक नहीं आयेंगे बाहर, देना होगा भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे दोषी कुलदीप सिंह को अब पीडिता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।

Shivani Awasthi
Published on: 13 March 2020 6:43 AM GMT
सेंगर को कोर्ट ने दी ऐसी सजा: सालों तक नहीं आयेंगे बाहर, देना होगा भारी जुर्माना
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे दोषी कुलदीप सिंह को अब पीडिता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कुलदीप सेंगर के अन्य साथियों को भी मामले में 10-10 साल की सजा दी गयी। दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कैद के साथ ही दोषियों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। बता दें कि जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।

सेंगर समेत सात लोगों को 10 साल की उम्र की सजा:

उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। भीं अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीडिता के पिता की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आज दस साल की सजा सुना दी। उनके अलावा दो पुलिस अधिकारियों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है। एक घटना के वक्त माखी थाना में एसएचओ के पद पर तैनात थे तो वहीं दूसरे सब इंस्पेक्टर के चार्ज पर थे।

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सेंगर को कैद समेत 10 लाख का जुर्माना:

कोर्ट ने सेंगर को कई धारों में दोषी करार देते हुए कैद की सजा के साथ ही 10 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं इसके पहले नाबालिग से रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और 25 लाख जुर्माना लगाया था।

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दो पुलिस अफसरों पर भी गिरी गाज:

इसके अलावा तत्कालीन माखी थाना के सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद और तत्कालीन माखी थाना के एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया को भी दस दस साल की सजा सुनाई गयी।

इन चार लोगों को भी पीड़िता के पिता के हत्या में पाया गया दोषी:

वहीं विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार देते ही कैद की सजा मिली है।

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