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कुम्भ मेला: ठेका घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग में दाखिल याचिका पर जवाब तलब
याचिका में कम्पनी पर फर्जी प्रमाणपत्र के जरिये पी डी ए के अधिशाषी अभियंता अवनींद्र कुमार सिंह की मिलीभगत से ठेका लेकर काम किये बगैर 80 फीसदी भुगतान लेने और सरकार को करोड़ो का नुकसान पहुचाने का आरोप लगाया गया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में कुम्भ मेले के दौरान शास्त्री पुल से अंदावा तक विद्युतीकरण का ठेका घोटाले की विजिलेंस या निष्पक्ष एजेंसी से जांच की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार ,पी डी ए से जवाब मांगा है और प्रताप विहार गाजियाबाद की ठेका लेने वाली कम्पनी मेसर्स अनू वेन्चर्स को नोटिस जारी की है।
याचिका में कम्पनी पर फर्जी प्रमाणपत्र के जरिये पी डी ए के अधिशाषी अभियंता अवनींद्र कुमार सिंह की मिलीभगत से ठेका लेकर काम किये बगैर 80 फीसदी भुगतान लेने और सरकार को करोड़ो का नुकसान पहुचाने का आरोप लगाया गया है।
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याचिका की सुनवाई 10 जुलाई को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरुण मिश्र की याचिका पर दिया है । याचिका पर अधिवक्ता बी सी कौशिक ने बहस की ।
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याची का कहना है कि कम्पनी को कार्य अनुभव नही है।उसने नगर पालिका परिषद अयोध्या में कार्य का फर्जी प्रमाणपत्र देकर ठेका ले लिया और कार्य पूरा किये बगैर भुगतान ले लिया ।
जब धांधली का खुलासा हुआ तो अपनी खाल बचाने के लिए 22 फरवरी 19 को अनू वेन्चर्स के खिलाफ गवन व् षड्यंत्र के आरोप में सिविल लाइंस थाना, प्रयागराज में ऍफ़ आई आर दर्ज कराई गई है।किंतु कोई ठोस कार्यवाही नही की जा रही है।याची ने 16 मार्च को घपले की जांच की मांग में पत्र भेजा है जिसमें लगाये गए आरोपो की जांच कराने की मांग की गयी है।