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Lakhimpur Kheri News: ओबीसी के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी में मिलेगा अनुदान, करे ऑनलाइन आवेदन
Lakhimpur Kheri News: आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की वार्षिक आय (ग्रामीण-46,080 /- व शहरी 56,460 /-),अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, कन्या व वर का आयु प्रमाण पत्र, सीबीएस खाते की पासबुक की छायाप्रति, वर की आयु 21 वर्ष व कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो, शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी 20,000/- की दर से लाभान्वित किया जाता है।
Lakhimpur Kheri News: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवार की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों के पास कुछ कागजों का होना अनिवार्य है-
पात्रता
आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की वार्षिक आय (ग्रामीण-46,080 /- व शहरी 56,460 /-),अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, कन्या व वर का आयु प्रमाण पत्र, सीबीएस खाते की पासबुक की छायाप्रति, वर की आयु 21 वर्ष व कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो, शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी 20,000/- की दर से लाभान्वित किया जाता है। इच्छुक और योग्य व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शादी अनुदान अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत इच्छुक लाभार्थी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उप्र की बेवसाइट https:// shadianudan.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसुविधा केन्द्रों, साईबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र द्वारा स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय आवश्यक अभिलेखों को अपलोड किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त आवेदन की प्रति का प्रिंटआउट प्राप्त कर समस्त अभिलेखों/औपचारिकताओं (आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेखों) को संलग्न करते हुए हार्डकापी ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी एव शहरी क्षेत्र के आवेदक कार्यालय उपजिलाधिकारी के पास जमा करेगें।